आर्थिक कार्य विभाग ने विदेशी मुद्रा नियम, 2024 को अधिसूचित किया

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नई दिल्ली : केन्द्रीय वित्त तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा विदेशी निवेश के लिए नियमों व विनियमों को सरल बनाने से संबंधित केन्द्रीय बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) ने आज विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 की धारा 15 के साथ पठित धारा 46 के तहत दी गई शक्तियों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियम, 2024 को अधिसूचित किया है। ये संशोधित नियम मौजूदा विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्यवाही) नियमों का स्थान ले लेंगे, जो 2000 में जारी किए गए थे।

व्यापार करने में आसानी को और अधिक सुविधाजनक बनाने हेतु मौजूदा नियमों व विनियमों को सुव्यवस्थित एवं तर्कसंगत बनाने की एक व्यापक पहल के हिस्से के रूप में, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से कंपाउंडिंग कार्यवाही नियमों की व्यापक समीक्षा की गई।

कंपाउंडिंग से संबंधित आवेदनों के निपटारे की प्रक्रिया में तेजी लाने और उसे सुव्यवस्थित करने के प्रावधानों को सक्षम करने, आवेदन शुल्क एवं कंपाउंडिंग राशि के लिए डिजिटल भुगतान के विकल्पों की शुरूआत और अस्पष्टता को खत्म करने एवं प्रक्रिया को स्पष्ट करने हेतु प्रावधानों के सरलीकरण एवं युक्तिकरण पर ध्यान केन्द्रित करने पर जोर दिया गया है।

ये संशोधन निवेशकों के लिए ‘निवेश में आसानी’ और व्यवसाय में संलग्न लोगों के लिए ‘व्यवसाय करने में आसानी’ को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

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