पटौदी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार सामग्री और जनसभा के लिए स्थान निर्धारित किए

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-निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं और ना लगाएं होर्डिंग, बैनर
-जनसभा का स्थान सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को करना होगा आवेदन

पटौदी, 2 सितंबर। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव-2024 के लिए जनसभा के आयोजन तथा प्रचार सामग्री लगाए जाने के लिए स्थानों का निर्धारण कर दिया गया है। पटौदी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम दिनेश कुमार ने इन सभी स्थानों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को भिजवा दी है। जिसके अनुसार पटौदी हलके में जनसभा के लिए हेलीमंडी अनाजमंडी, हेलीमंडी नगरपालिका कार्यालय के सामने पुरानी अनाजमंडी, पटौदी में गुरूग्राम रोड पर रामलीला मैदान, भोडाकलां रोड पर तहसील के सामने की नगरपालिका भूमि, होलिका मैदान, रेवाड़ी रोड पर बाल्मिकी चौपाल के साथ की नगरपालिका भूमि, पटौदी वार्ड 11 में मोती डूंगरी पार्क के साथ की जमीन, वार्ड 15 में रामजोहड़ के समीप की पालिका भूमि पर जनसभा का आयोजन किया जा सकता है।

पटौदी विधानसभा क्षेत्र में प्रचार सामग्री लगाने के लिए हेलीमंडी में मिर्जापुर रोड पर, केनरा बैंक के समीप, महचाना रोड पर, पीली धर्मशाला के समीप, शनिदेव मंदिर के नजदीक, एमएलए स्कूल और चितरकुंड जोहड़ के समीप नगरपालिका की भूमि पर प्रचार सामग्री लगाई जा सकती है। इसके अलावा गांव बलेवा में जोहड़ पर, बारोहेडी रहनवा गांव का सामुदायिक भवन, बासपदमका गांव का कम्यूनिटी सैंटर, बसतपुर में एससी चौपाल, भौकरकां में व्यायामशाला, भोडाकलां का ग्राम सचिवालय, भोडाखुर्द में एससी चौपाल, भूडका गांव का बसस्टैंड, बिलासपुर का मेन बसस्टैंड, बिलासपुर कलां का बसस्टैंड, बिनौला गांव का बरातघर, बहमणवास गांव की आम चौपाल, बृजपुरा में ग्राम सचिवालय, चंदला डूंगरवास में रामबाग के समीप, छावन का वृद्घआश्रम, छिल्लरकी में जोहड़ के समीप, डाडावास में आंगनबाड़ी के नजदीक की पंचायत भूमि, दरापुर में ग्राम सचिवालय, दौलताबाद व देवलावास की व्यायामशाला, दिनोकरी, ढाणी कुंभावास, ढाणी चित्रसेन व ढाणी शंकरावाली में बसस्टैंड का स्थान होर्डिंग, बैनर आदि लगाने के लिए निश्चित किया गया है।

एसडीएम ने बताया कि पटौदी हलके में गांव फकरपुर में जोहड़ के समीप, फाजलवास का ग्राम सचिवालय, गदाईपुर का आंगनबाड़ी सैंटर, ग्वालियर गांव की धर्मशाला, घीलनवास में स्कूल के समीप, गोरियावास में प्रस्तावित सामुदायिक भवन के समीप, गुढाना, हकदारपुर में पंचायत घर, हालियाकी गांव में लखीराम की धर्मशाला, हुसैनका गांव का पंचायत घर, इंछापुरी में एससी चौपाल, जसात व बपास का पंचायत घर, खलीलपुर में रेलवे स्टेशन के समीप, खानपुर, घोसगढ़, गढी नत्थेखां, खंडेवला में एससी चौपाल, खेतियावास गांव की आम चौपाल, खोड गांव का पटवारघर कुकडौला में पंचायतघर, लांगडा, लोकरा की व्यायामशाला, लोहचबका में कम्यूनिटी सैंटर, लोकरी की आम चौपाल, मंगवाकी, गुगाना राजपुर, बाबडा बाकीपुर व नरहेडा का ग्राम सचिवालय और मऊ के खेल स्टेडियम में होर्डिंग, बैनर, पोस्टर आदि प्रचार सामग्री को लगाया जा सकता है।

एसडीएम दिनेश कुमार ने बताया कि पटौदी हलके के गांव मौजाबाद, मिलकपुर की एससी चौपाल, महनियावास, नानूकलां में स्कूल के समीप, मिर्जापुर, जोनियावास में आंगनबाडी केंद्र, मुज्जफरा, मुमताजपुर, नानूखुर्द व नूरपुर में आम चौपाल, पहाड़ी, सैयद शाहपुर, पथरेडी, तिरपडी में बसस्टैंड के समीप, पलासोली में मेनरोड के पास की खाली जमीन, राजपुरा में चिल्ड्रन पार्क, रामपुरा में पुराना पंचायत घर, रणसिका, शेरपुर में ग्राम सचिवालय, राठीवास में मेडिकल सैंटर के समीप, सिधरावाली में पुराना बैंक, ततारपुर, तुर्कापुर, बढा, ऊंचा माजरा, करौला में सामान्य चौपाल, तेलपुरी, नहारपुर कासन, खुर्मपुर, फरीदपुर में एससी चौपाल, कासन में घाटी के नजदीक सामुदायिक केंद्र, खोह व सांपका में स्कूल के समीप सामुदायिक भवन, मानेसर में वृद्घाश्रम, बसस्टैंड व प्रजापत चौपाल, नैनवाल में मंदिर के पास चौपाल, नखडोला स्टेडियम के समीप, नवादा फतेपुर, सहरावन, सिकंदरपुर बढा, फाजिलपुर बादली में कम्यूनिटी सैंटर पर तथा नौरंगपुर में गुगन खाती के मकान तथा बसस्टैंड के नजदीक प्रचार सामग्री को लगाया जा सकता है।

इसी विधानसभा क्षेत्र के गांव ताजनगर, डाबोदा, अलीमुदीनपुर में पंचायत घर के पास, मोकलवास, बसुंडा, जमालपुर, बासलांबी, जराऊ, मुशेदपुर में ग्राम सचिवालय, खरखड़ी में जोहड़ के समीप, शेखपुरा माजरी, खवासपुर, खेड़ा खुर्मपुर, बिरहेडा, जौड़ी, जौडीकलां, पालड़ी में स्कूल के समीप, जनौला में सामान्य चौपाल के समीप, सिवाड़ी व जटौला के मेन चौक, महचाना में बसस्टैंड की चौपाल के पास, हरिनगर में बीसी चौपाल के समीप होर्डिंग, बैनर लगाए जा सकते हैं। इन निर्धारित स्थानों के अलावा कहीं और प्रचार सामग्री लगाने तथा जनसभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रशासन की ओर से संपत्ति विरूपण अधिनियम की पूरी पालना की जाएगी। रैली के आयोजन से पहले राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों को एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेनी आवश्यक है। जनसभा का स्थल पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रत्याशियों को आवंटित किया जाएगा।

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