नई दिल्ली : शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया. राष्ट्रपति द्रौपदी मूर्मू ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शील नागू को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है।
बता दें कि अक्टूबर 2023 में न्यायमूर्ति रविशंकर झा के सेवानिवृत्त होने के बाद से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में नियमित मुख्य न्यायाधीश का पद खाली था। न्यायमूर्ति जीएस संधावालिया को उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार दिया गया था।
मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ के 24 मई, 2024 को पद छोड़ने के बाद न्यायमूर्ति नागू मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे।
बताया जाता है कि दिसंबर, 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति शील नागू को अक्टूबर 2023 में मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा के सेवानिवृत्त होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अनुशंसित किया। तब से यह अनुशंसा सरकार की मंजूरी के लिए लंबित थी।
न्यायमूर्ति नागू ने 5 अक्टूबर, 1987 को अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया और जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के रूप में सिविल और संवैधानिक मामले पर प्रेक्टिस की.
उन्हें 2011 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्हें उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।