नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी घोटाला नीति और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप नेता अरविन्द केजरीवाल को राहत नहीं दी. ईडी की अपील पर कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ई डी की निचली कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दायर की गई याचिका को स्वीकार कर लिया है. ई डी ने इस याचिका में आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत पर रोक लगाने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी ।
पीठ ने 21 जून को एजेंसी द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती दिए जाने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसले तक रोक दिया गया है। इस बीच न्यायालय ने मुख्य मामले की सुनवाई जुलाई के लिए तय कर दी है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत देने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
इस मामले के लिए केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट ही गए जहाँ कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट के फैसले का इन्तजार करने को कहा था.