– जिलाधीश एवं डीसी निशान्त कुमार यादव ने जारी किए आदेश, एक नवंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे
– जनहित में, ग्रीन पटाखों, बेरियम साल्ट को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध
– दीपावली, क्रिसमस व नववर्ष पर भी निर्धारित समय के दौरान ही कर सकेंगे ग्रीन पटाख़ों का इस्तेमाल
गुरुग्राम, 28 सितंबर। जिलाधीश एवं डीसी निशान्त कुमार यादव ने बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुग्राम जिला में पटाखों के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल (ग्रीन पटाखों को छोड़कर) पर रोक लगाने के आदेश जारी किए है। जारी आदेशों में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करने की मनाही की गई है।
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिला में पटाखों के उत्पादन, भण्डारण तथा बिक्री को लेकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत जारी किए हैं।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेश में नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी गुरुग्राम पुलिस, नगर निगम गुरूग्राम व मानेसर को भी दी गई है। थाना प्रभारी, नगर निगम के अधिकारीगण, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा तहसीलदार अपने-अपने कार्यक्षेत्र में एक-दूसरे से तालमेल करके इन आदेशों को सख्ती से लागू करवाएंगे। आदेशों को लागू करने वाले सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन की पालना रिपोर्ट उपायुक्त गुरूग्राम को नियमित रूप से भेजेंगे।
जारी आदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को भी हिदायत दी गई है कि वे नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय की हिदायतों के अनुसार जिला गुरूग्राम में कम प्रदूषण फैलाने वाले ग्रीन पटाखें ही लाईसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से बेचे जा सकते हैं। अन्य पटाखों तथा लड़ियों के उत्पादन, बिक्री तथा प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि इनसे बहुत ज्यादा वायु तथा ध्वनि प्रदूषण होता है और ठोस कचरा संबंधी समस्याएं भी होती हैं। ये पटाखें भी केवल दीपावली पर्व के दिन सांय 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक व क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर रात्रि 11 बजकर 55 मिनट से लेकर रात्रि 12 बजकर 30 मिनट तक चलाने की अनुमति होगी।
जिलाधीश के इन आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर दण्ड प्रक्रिया अधिनियम तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 की विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्यवाही करके दण्डित किया जाएगा। यह आदेश गुरूग्राम जिला में पहली नवम्बर, 2023 से लागू होकर 31 जनवरी 2024 तक प्रभावी रहेंगे।
सीआरपीसी की धारा 144 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पी.सी. 1973, विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम के तहत ग्रीन पटाखों को छोड़कर सभी प्रकार के पटाखों और सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, इस्तेमाल पर पहली नवम्बर, 2023 से 31 जनवरी 2024 की अवधि के लिए रहेगा प्रतिबंध
विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल को लेकर हिदायत इस प्रकार होंगी :-
1. दिवाली के दिन या किसी अन्य त्यौहार जैसे गुरुपर्व आदि पर जब ऐसी आतिशबाजी की जाती है :-
(यह रात 08:00 बजे से रात 10:00 बजे तक।)
2. क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर, जब ऐसी आतिशबाजी आधी रात के आसपास शुरू होती है,
(रात 11:55 बजे से 12:30 am तक ही रहेगा।)
फ्लिपकार्ट, अमेज़ॅन आदि ई- कॉमर्स कम्पनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी
क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गुरुग्राम को भी निर्देश, नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डेटा अपलोड करें।
पुलिस आयुक्त गुरूग्राम, आयुक्त, नगर निगम गुरूग्राम और मानेसर, सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार/ बीडीपीओ, डीसीपी/ एसीपी, ई.ओ./ सचिव, नगरपालिका समितियां, सभी पुलिस स्टेशनों के एस.एच.ओ., अग्निशमन अधिकारी गुरूग्राम और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारी इस आदेश की पालना जिला में सुनिश्चित कराएंगे
सभी अधिकारियों को निर्देश, जिला में इस आदेश को लागू करने के लिए छापेमारी करें और दैनिक आधार पर इसकी रिपोर्ट जिलाधीश कार्यालय में जमा करें।
इस आदेश का अनुपालना न करने व उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियमों की प्रासंगिक धाराओं के अनुसार की जाएगी दंडात्मक कार्रवाई
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