जोधपुर: जोधपुर की एक अदालत ने 18 साल पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बरी कर दिया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) दलपत सिंह राजपुरोहित ने सलमान को शस्त्र अधिनियम उल्लंघन मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए हैं. उल्लेखनीय है कि फैसले के वक्त अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलविरा और उनके वकील कोर्ट में मौजूद थे.
सलमान खान के वकील हस्तीमल सारास्वत ने मीडिया को अदातल के आदेश की जानकारी दी और बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष अभिनेता सलमान के विरुद्ध आरोपों को साबित नहीं कर सका. इसलिए कोर्ट ने उन्हें बरी करने के आदेश दिए. गौरतलब है कि इस मामले में 20 लोगों की गवाही हुई थी.
मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उन्हें आधे घंटे में कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए थे. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सलमान के खिलाफ दर्ज चार मामलों से एक है.
बताया जाता है कि सलमान खान और उनकी बहन अलवीरा मंगलवार शाम से ही जोधपुर में मौजूद थे . इस मामले से जुड़े दोनों पक्ष की बहस गत नौ जनवरी को ही पूरी हो गई थी. जिसके बाद सीजेएम दलपत सिंह राजपुरोहित ने फैसले को 18 जनवरी तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
सलमान खान पर आरोप था कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान 1998 में उन्होंने चिंकारा और काले हिरण का शिकार किया था. साथ ही सलमान पर ये भी आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे हथियार रखे, जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी.
यह 18 साल पुराना मामला था जिसमें सलमान पर चिंकारा, काले हिरण के शिकार का आरोप लगा था. तब ये अन्य साथियों के साथ 1998 में एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे. उस दौरान इन पर गैरकानूनी हथियार रखने का भी आरोप लगा क्योंकि इनके हथियारों के लाइसेंस की मियाद निकल चुकी थी. आरोप लगाया था कि इन्हीं हथियारों से कांकाणी में सलमान ने दो काले हिरणों का शिकार किया . मामला जब प्रकास में आया तब अक्टूबर 1998 में आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया जिसमें तीन से सात साल की सजा का प्रावधान है.