नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा देश में शुरू किए गए वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत किसी भी प्रकार के राशन कार्ड की आवश्यकता नहीं है. इसके लिए लाभार्थी केवल अपने नाम या आधार कार्ड के नंबर से ही देश के किसी भी क्षेत्र में राशन ले सकता है. यह जानकारी केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामले के मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोकसभा में दी।
संसद के निम्न सदन में प्रश्नकाल के दौरान तमिल नाडु ,पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं अन्य राज्यों के लोकसभा सांसदों द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत लाभार्थी किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में ,यहां तक की किसी भी गांव में भी राशन ले सकता है।
पश्चिम बंगाल की सांसद महुआ मोइत्रा के सवाल पर श्री गोयल ने कहा यह खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद जो पश्चिम बंगाल लंबे समय तक इस योजना से स्वयं को अलग रखे हुए था ने अब सम्बद्ध कर लिया है. उस राज्य के लाभार्थी भी अब वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं।
उन्होंने बताया कि कोई भी लाभार्थी इस योजना के तहत अपने कुल राशन का आंशिक भाग एक जगह और बचा हुआ भाग दूसरी जगह भी ले सकता है. इस योजना के तहत अब कहीं भी कोई भी सीमा या प्रतिबंध नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मंत्रालय अब इस बात के लिए किसी भी लाभार्थी को बाध्य भी नहीं करता कि उनके पास राशन कार्ड है या नहीं है. यह राज्य सरकार का विषय है. कोई भी राज्य सरकार चाहे तो राशन कार्ड जारी करें या ना करें. उन्होंने कहा कि लाभार्थी को केवल अपना नाम या आधार कार्ड नंबर देकर यह राशन लेने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। इसमें प्रवासी मजदूर या अन्य व्यक्ति जो लाभार्थी है इस योजना का लाभ कहीं भी ले सकता है. उन्होंने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राशन लेने के लिए राशन कार्ड की बाध्यता नहीं है .