बेंगलुरु। कर्नाटक हाईकोर्ट की विशेष खंडपीठ ने मंगलवार को स्कूल व कालेज की कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली कॉलेज छात्राओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया. कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सरकार उन ‘अनदेखे तत्वों’ के बारे में जांच पूरी करे, जो इस मामले को उठाने के पीछे है. आज के निर्णय में विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और स्कूलों और कॉलेजों में वर्दी पर सरकारी आदेश को सही करार दिया .
मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति जयबुन्निसा मोहियुद्दीन खाजी की खंडपीठ द्वारा दिए गए 129 पन्नों के फैसले में यह कहते हुए साफ़ कर दिया गया कि “हम इस बात से निराश हैं कि अचानक अकादमिक अवधि के बीच में यह आखिर मुद्दा कैसे बना।”
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि जिस तरह से हिजाब विवाद सामने आया उससे इस तर्क की गुंजाइश मिलती है कि कुछ ‘अनसीन हैंड्स’ यानी ‘अनदेखे तत्व’ सामाजिक अशांति और असामंजस्य पैदा करने के लिए काम कर रहे हैं।
कोर्ट ने आदेश में कहा है कि “बहुत कुछ निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। हम चल रही पुलिस जांच पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. ऐसा न हो कि यह प्रभावित हो। हमने सीलबंद लिफाफे में हमें दिए गए पुलिस कागजात की प्रतियां देखी और लौटा दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले की त्वरित और प्रभावी जांच की जाएगी और दोषियों को बिना किसी देरी के सजा दी जाएगी।”
पीठ के आदेश में यह भी कहा गया कि “प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुतियां, उडुपी में प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री से, हम देखते हैं कि 2004 से ड्रेस कोड के साथ सब ठीक था।”
तीन जजों की पीठ ने कहा कि “हम इस बात से भी प्रभावित हैं कि मुसलमान भी ‘अष्ट मठ संप्रदाय’ में मनाए जाने वाले त्योहारों में भाग लेते हैं.
कोर्ट ने छात्राओं की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। स्कूल-कॉलेज में छात्र यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा है कि, स्कूल यूनिफार्म को लेकर बाध्यता एक उचित प्रबंधन है। छात्र या छात्रा इसके लिए इनकार नहीं कर सकते।
उल्लेखनीय है कि इस मामले की सुनवाई के लिए नौ फरवरी को बड़ी पीठ का गठन किया गया था। लड़कियों की ओर से याचिका दायर कर मांग की गई थी कि कक्षा में भी उन्हें हिजाब पहनने की अनुमति दी जाए, क्योंकि हिजाब उनके धर्म का अनिवार्य हिस्सा है।
हालांकि विशेष पीठ ने इससे पहले दिन में कक्षाओं में हिजाब पहनने की अनुमति मांगने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया और स्कूलों और कॉलेजों में वर्दी पर सरकारी आदेश को सही करार दिया .