हिजाब के विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज क्या बोले ?

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हिजाब डालने पर एतराज नहीं, मगर स्कूल व कालेज जाना है तो वहां के ड्रेस कोड की पालना जरूरी – अनिल विज

गुरमीत राम-रहीम की फरलो मिलने पर गृह मंत्री विज बोले, फरलो मांगना किसी का भी अधिकार, कानूनों के तहत मिली फरलो

चंडीगढ़, 9 फरवरी :  हिजाब पहनने को लेकर उठे विवाद पर हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “हिजाब डालने में कोई एतराज नहीं है, परंतु स्कूल या कालेज में किसी को जाना है तो वहां के ड्रेस कोड की पालना जरूरी है”। गुरमीत राम-रहीम को मिली फरलो पर अनिल विज ने कहा कि “फरलो मांगना किसी का भी अधिकार है और कानूनों के तहत ही यह प्रदान की गई है”। वहीं, हरियाणा कैबिनेट द्वारा धर्मांतरण को लेकर लिए गए निर्णय पर गृह मंत्री विज ने कहा कि सरकार के निर्णय से जबरन कोई धर्मांतरण नहीं कर पाएगा, मगर कोई अपनी मर्जी से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसका भी प्रावधान तय कर दिया गया है।

ड्रेस कोड की पालना नहीं करनी तो घर पर ही रहें -अनिल विज

गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अगर कोई हिजाब डालना चाहता है तो वह डाल सकता है और इसमें कोई एतराज नहीं है। मगर वह स्कूल या कालेज में जाना चाहता है तो उसे वहां का जो भी ड्रेस कोड होगा उसकी पालना करना जरूरी होगा। अगर उसने पालना नहीं करनी है तो वह घर पर ही रहे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

मंत्री विज का सुखबीर बादल पर पलटवार, कहां हर बात का राजनैतिक अर्थ निकाल रहे बादल

गुरमीत राम-रहीम को फरलो मिलने के मामले में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल के बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि सुखबीर बादल हर बात का राजनैतिक अर्थ निकालते हैं। फरलो या पैरोल मांगना किसी का भी हक है और कायदे कानूनों के तहत ही राम-रहीम को फरलो दी गई है।

पूरी जांच के बाद ही मिलेगी धर्म परिवर्तन की मंजूरी -अनिल विज

धर्मांतरण का मामला कैबिनेट में पारित होने पर गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब किसी को भी डराकर, धमकाकर, लालच देकर, अपनी सोशल मीडिया पर पहचान छिपाकर, धोखा देकर धर्मांतरण नहीं कराया जा सकेगा। हां, यदि अपनी इच्छा से, बिना दबाव से बिना लालच के कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका भी प्रावधान रखा है। वह जिला उपायुक्त को आवेदन करेगा और पूरी प्रक्रिया अपनाकर इस पर मंजूरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि “यह जांचा जाएगा कि इसमें कोई उल्लंघना तो नहीं हुई है, यदि कोई अपनी इच्छा से धर्मांतरण करना चाहता है तो उसे इजाजत दी जाएगी”।

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