– जिला में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व संशोधन कि होगी सुविधा
– जिला में 01 नवंबर से 30 नवंबर तक जारी है विशेष मासिक अभियान
– 30 नवम्बर तक आवेदन करने वाले नए मतदाताओं का नाम जनवरी में प्रकाशित होने वाली सूची में दर्शाया जाएगा
गुरुग्राम, 26 नवंबर। गुरुग्राम जिला में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में जोड़ने व पुराने मतदाता की आपत्तियों व दावों के अनुरूप संशोधन के लिए 01 से 30 नवंबर तक विशेष पुनरीक्षण अभियान जारी है। इसी कड़ी में 27 व 28 को सभी बूथों पर विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला उपायुक्त डॉ यश गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2022 को क्वालीफाइंग तिथि मानकर 01 नवंबर से जिला गुरुग्राम के चारों विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू किया गया था। यह विशेष अभियान 30 नवंबर तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं का नाम जोड़ने, पहचान पत्र में गलतियां दूर करने, मृत्यु को प्राप्त मतदाताओं के नाम हटाने का कार्य किया जाएगा।
डॉ गर्ग ने कहा कि इस दौरान अब तक जिन लोगों के फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं बने हैं, वे नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर अपना मतदाता पहचान पत्र बनवा सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन मोड के तहत मतदान केंद्र के बीएलओ, मतदान क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी अथवा सहायक निर्वाचक पंजीयन अधिकारी की मदद से आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से वोटर हेल्पलाइन ऐप व www.voterportal.eci.gov.in अथवा www.ceoharyana.nic.inपर आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह प्रकिया पूरे वर्ष चलती है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के आदेश से यह एक माह का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जो नए मतदाता नवंबर माह में आवेदन करेंगे, उनका नाम 05 जनवरी 2022 को प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में दर्शाया जाएगा। इसके उपरांत आवेदन करने वाले आवेदकों का नाम वर्ष 2022 के मध्य में प्रकाशित की जाने वाली मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा।
डॉ गर्ग ने कहा कि आमजन की सुविधा के लिए 27 व 28 नवंबर को शनिवार व रविवार के दिन विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सभी बीएलओ मतदान केंद्रों पर विशेष कैंप लगाकर दावे व आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया कि नया वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6, अप्रवासी भारतीय (द.त.प.) के लिए फार्म -6ए में, अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से काटने के लिए फार्म नंबर 7 तथा मतदाता के किसी भी ब्यौरे में शुद्धि हेतु फार्म नंबर 8 में, उसी विधानसभा चुनाव क्षेत्र में निवास स्थान बदलने पर फार्म नंबर -8 में आवेदन दे सकते हैं। इसके साथ साथ 01 जनवरी 2021 के बाद मतदाता बने नागरिक ऑनलाइन माध्यम से अपना ई एपिक भी डाऊनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिलावासियों की किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो वे टोल फ्री नम्बर 1950 पर सम्पर्क कर सकते हैं।