गुरुग्राम : जिला उपायुक्त ने गुरुग्राम के सभी सरकारी और प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आईटीआई, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट को आगामी 31 मई तक बंद रखने का आदेश जारी किया है. यह आदेश जिला में कोविड-19 संक्रमण में हो रही बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए जारी किया गया है. इसके अलावा जिला में चल रहे आंगनबाड़ी सेंटर और छोटे बच्चों के लिए शुरू किए गए क्रैच भी बंद रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि जिला में कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण करने की दृष्टि से पिछले 2 दिनों से जारी वेट एंड लॉकडाउन को आज हरियाणा सरकार ने अगले 1 सप्ताह के लिए संपूर्ण लॉकडाउन में तब्दील कर दिया है. ऐसे में सरकारी या गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करने का आदेश जारी कर जिला उपायुक्त ने यह साफ कर दिया है कि आवश्यक सेवाओं को छोड़कर लगभग सभी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियां अगले 1 माह के लिए प्रतिबंधित रहेंगी।
हालांकि राज्य के शिक्षा मंत्री ने पहले ही प्रदेश के सभी स्कूलों को 31 मई तक ग्रीष्मावकाश की दृष्टि से बंद करने का ऐलान कर दिया था।
गौरतलब है कि इस बार कोविड-19 संक्रमण का सबसे अधिक शिकार बच्चे और युवा हो रहे हैं. इसलिए प्रशासन ने एहतियातन सभी प्रकार के शिक्षण संस्थानों को अगले 1 माह के लिए बंद करने का निर्णय लिया है।
जिला उपायुक्त की ओर से कहा गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थान के खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51 से 60 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है.