चंडीगढ़/गुरुग्राम। हरियाणा पुलिस द्वारा नए साल के जश्न के मद्देनजर प्रदेश में गुरुग्राम सहित सभी शहरों में यातायात एवं कानून व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए सुरक्षा के कडे बंदोबस्त किए गए हैं। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सेक्टर 29 की ओर न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आने वालों के लिए ट्रैफिक अडवाइजरी जारी की है। शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को हो सकता है 10 हजार रु जुर्माना।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ( कानून एवं व्यवस्था ) नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी तक शॉपिंग मॉल, पब, बार, होटल, रिसॉट्र्स, सिनेमा हॉल जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस गश्त व नाका ड्यूटी के लिए अतिरिक्त बल की तैनाती की जाएगी ताकि आम नागरिक शांतिपूर्ण ढंग से नए साल का स्वागत कर सकें।
पुलिस इंतजामों की जानकारी देते हुए श्री विर्क ने बताया कि भारी संख्या में हुडदंगियों को आकर्षित करने वाले नए साल के समारोह के मद्देनजर सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने एरिया में भीड़ और यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त इंतजाम सुनिश्चित करें। नए साल के जश्न में बाधा उत्पन्न किए बिना सभी सार्वजनिक स्थानों और सडक़ों पर पुलिस तैनात की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान केंद्रित होगा।
एडीजीपी ने नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे हुडदंगियों व शराब पीकर हंगामा करने वालो से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अतिरिक्त, नए साल के जश्न के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए विशेष चेक-पॉइंट भी स्थापित किए जाएंगे जिससे आम लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। साल 2020 के शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाना सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा पुलिस राज्य भर में अतिरिक्त सतर्कता बरतेगी।
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था की स्वयं भी निगरानी करेंगे। उन्होंने लोगों से राज्य में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने का आग्रह भी किया।
गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक अडवाइजरी जारी की गई है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आने वाले लोगों से वाहनों की पार्किंग निर्धारित पार्किंग में ही करने को कहा गया है। सड़कों पर पार्किंग वर्जित है। जबकि शराब पीकर ड्राइविंग करने वालों की चेकिंग के लिए जगह जगह नाके लगाए जाएंगे। इस मामले में नए एक्ट के अनुसार 10 हजार रु फाइन है। और ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए ससपेंड करने का प्रावधान है।