झपटमार को 10 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा

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गुडग़ांव : छीनाझपटी के मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश एम एम धौंचक की अदालत ने पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

जिला उप न्यायवादी अनुराग हुड्डा से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष 7 जनवरी को सैक्टर 10ए की महिला मनीला मुदगिल ने सैक्टर 10 पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह दिन में करीब 3 बजे क्षेत्र में आयोजित सत्संग समारोह में सत्संग सुनने जा रही थी। जब वह क्षेत्र स्थित हुडा मार्किट पहुंची तो बाईक पर सवार एक युवक आया और उसका पर्स झपटकर भागने लगा तो उसने युवक को पकडऩे का प्रयास किया, लेकिन वह उसके साथ मारपीट कर फरार हो गया, जिससे उसे चोटें भी आई हैं। पर्स में नगदी, आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेज भी थे।

पुलिस ने भादंस की धारा 379बी के तहत मामला दर्ज कर इस मामले को जांच के लिए पालम विहार सीआईए को सौंप दिया था। सीआईए ने अगले ही दिन सैक्टर 9 स्थित ग्रीनवुड स्कूल के सामने से गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी को काबू कर लिया था, जिसकी पहचान झाड़सा गांव के अशोक के रुप में हुई थी। सीआईए ने पूछताछ कर जहां पर्स बरामद कर लिया था, वहीं वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया था। वह बाइक भी चोरी की निकली थी।

मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप  सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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