41 मामले में 17 का निपटारा, वर्षों बाद राहत

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हरियाणा मानव अधिकार आयोग

गुरुग्राम :  हरियाणा मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायधीश एच एस भल्ला व सदस्य जे एस अहलावत ने आज गुरुग्राम के लघु सचिवालय स्थित उपायुक्त कोर्ट रूम में 6 जिलों के सरकारी कार्यालयों में मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों की सुनवाई की। आयोग के समक्ष आज 41 मामले रखे गए जिनमें से 17 मामलों का मौके पर निपटारा किया गया तथा 8 मामलों का फैसला रिजर्व रखा गया है। 
 
आयोग की आज की गुरुग्राम में सुनवाई एक शिकायतकर्ता के लिए वरदान साबित हुई, जो सन् 30 अगस्त 2013 से स्टाम्प ड्यूटी के रिफंड के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहा था। उसकी एक लाख 31 हज़ार रूपये की राशि रिफंड के लिए लंबित थी। आज सुनवाई के दौरान मानवाधिकार आयोग ने यह राशि रिफंड करने के आदेश राजस्व विभाग के अधिकारियों को दे दिए। आयोग के इन आदेशों से शिकायकर्ता गुरुग्राम के जसबीर सिंह को बड़ी राहत मिली है। 
 
आज हरियाणा मानवाधिकार आयोग के समक्ष झाड़सा गांव के रकबे में हुडा विभाग द्वारा पिछले दिनों हटाई गई झुग्गियों का मामला भी रखा गया था जिसमें यह बताया गया कि ये झुग्गियां उच्च न्यायालय के आदेश पर हटाई गई थी। इस पर आयोग ने इस मामले को खारिज कर दिया। आज आयोग के समक्ष रखे गए मामलों में सबसे ज्यादा 13 मामले गुरुग्राम जिला से थे और फरीदाबाद व सोनीपत से 5-5, रोहतक, महेन्द्रगढ़ व पानीपत जिलों से 4-4 मामलें, मेवात व झज्जर जिलों से 1-1 तथा रेवाड़ी जिला से दो मामले शामिल थे। 
 
हरियाणा मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायधीश एच एस भल्ला ने  बताया कि हरियाणा के लोगों को सस्ता, सुलभ व उनके घर-द्वार पर न्याय दिलवाने के उद्द्ेश्य से आयोग द्वारा जिलों में जाकर न्यायालय लगाने का यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। गुरुग्राम में आज दूसरी बार यह कोर्ट लगाई गई है। सितंबर माह में हरियाणा मानव अधिकार आयोग के सदस्य(सेवानिवृत आईएएस) जे एस अहलावत द्वारा कोर्ट लगाई गई थी जिसमें कुल 13 मामलों का निपटारा किया गया था।
 
इस प्रकार, अब तक 6 जिलों के लिए लगाई जा रही इस कोर्ट में  30 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। आज गुडग़ांव में जिन 6 जिलों के  मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित मामलों की सुनवाई की गई उनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, रेवाड़ी और नारनौल शामिल हैं।  उन्होंने कहा कि दक्षिण हरियाणा के ये 6 जिले चंडीगढ़ से अपेक्षाकृत अधिक दूर पड़ते है, जिसके कारण मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम में कोर्ट लगाने का निर्णय लिया है और धीरे-धीरें इस मुहिम की शुरूआत प्रदेश के अन्य जिलों में भी किए जाने की योजना है। 
 
श्री भल्ला ने बताया कि लोगों को हरियाणा मानव अधिकार आयोग के बारे में अधिक जानकारी देने व जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न जिलों में सेमिनार भी करवाए जा रहे है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पंहुचाई जा सके और लोग आयोग का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार आयोग लोगों की सुविधानुसार मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें सुनने के लिए लोगों के बीच पहुंचा है ताकि लोगों को न्याय मिलने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो।
 
यदि समाज में किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है तो वह अपनी शिकायत हरियाणा मानव अधिकार आयोग, प्लॉट नं0-1, निर्माण सदन सैक्टर-33, चंडीगढ़(यू.टी) तथा विस्तार कार्यालय(एक्सटैंशन ऑफिस),ओल्ड पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, सैक्टर-19बी , चंडीगढ़(यू.टी) में   डाक द्वारा भेज सकता है। इसके अलावा, हरियाणा मानवाधिकार आयोग की वैबसाईट एचएचआरसी डॉट जीओवी डॉट इन  या ई-मेल  पर भी अपनी शिकायत भेज सकता है। मानवाधिकार आयोग को अपनी शिकायत फैक्स न. 0172-2600567 पर भी भेजी जा सकती है। 
 
गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा सितंबर 2012 में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार हरियाणा में मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। 

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