नई दिल्ली। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने विवेक ओबेरॉय अभिनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय की पीठ ने कहा कि फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड से प्रमाणपत्र नहीं मिला है। अदालत ने कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग को करना है कि क्या फिल्म आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करती है या नहीं।
सोमवार को न्यायालय ने बायोपिक के प्रदर्शन पर रोक के लिए दाखिल याचिका को कोई आदेश देने से इनकार कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा कि इस मामले में कल सुनवाई की जाएगी और संभवत: वह कोई न कोई आदेश भी पारित कर देगा
यदि याचिकाकर्ता यह रिकार्ड पर लाएं कि फिल्म में ऐसा क्या है जो बहुत आपत्तिजनक है। पीठ ने कांग्रेस के एक कार्यकर्ता का यह अनुरोध ठुकरा दिया कि फिल्म की एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जब फिल्म की प्रति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया तो पीठ ने कहा, ‘हम किसी व्यक्ति को फिल्म की प्रति देने का निर्देश क्यों दें? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा निर्देश हम क्यों दें?’