गुरुग्राम : जिला के 15 व 10 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र किसी अन्य कार्य के लिए जारी किया जाएंगे। एनओसी नहीं लेने वाले वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। जाहिर है १० साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों का उपयोग आप किसी अन्य काम में कर सकते हैं.
इस संबंध में जानकारी देते हुए गुडग़ांव के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के सचिव जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिला गुडग़ांव में पंजीकृत डीजल कॉमर्शियल वाहन, जिन्हें 29 फरवरी 2016 को, 10 वर्ष तथा पैट्रोल चालित वाहनों को 15 साल पूर्ण हो चुके हैं उनके मालिक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण गुडग़ांव के कार्यालय से अपने वाहनो का एनओसी प्राप्त कर लें, ताकि वे एनसीआर क्षेत्र से बाहर के जिलों में अपने वाहनों के पंजीकरण का नवीनिकरण करवा सके। ऐसा नहीं करने वाले वाहन चालको के वाहनो का पंजीकरण 15 नवंबर के बाद एनजीटी के आदेशों की पालना में रद्द कर दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि एनजीटी के आदेशों के अनुसार एचआर-55, एचआर-55ए, एचआर-55बी, एचआर-55सी, एचआर-55डी सीरीज वाले वाहनों के लिए 15 नवंबर तक एनओसी लेना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिन वाहनो के लिए एनओसी नहीं प्राप्त किए जाएंगे, उनके पंजीकरण रद्द किए जाएंगे। गुडग़ांव में पंजीकृत इन सीरिज वाले वाहनों के मालिक यहां से एनओसी प्राप्त करके एनसीआर से बाहर किसी भी अन्य जिले में अपने पंजीकरण को रिन्यु करवा सकते हैं और एनसीआर से बाहर ही उन वाहनों को चलाया जा सकता है।
10 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए अनापत्ति पत्र
Font Size