गुरुग्राम : जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा शनिवार, 12 नवम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा जिस दौरान जिला की सभी अदालतों में लोक अदालत लगेगी।
इस बारे में जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी अभिषेक फुटेला ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत लोगों की सुविधा के लिए आयोजित की जा रही है जिसमें ऐसे केसों का निपटारा किया जाएगा जो आपसी समझौते या सहमति से हल हो सकते है जैसे कि वाहन दुर्घटना मुआवजा केस से संबंधित मामले, वैवाहिक मामले, मजदूरी विवाद, जमीन अधिग्रहण मुआवजा से संबंधित मामले, दीवानी मामले जैसे किराया, बैंक ऋण, राजस्व, बाढ़ पीडि़त, बिजली/पानी बिल से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण पोषण आदि से संबंधित लंबित विवाद, चैक बाऊंस मामले, राजीनामा योग्य फौजदारी मामले आदि के केस रखे जाएंगे।
इसके अलावा, कोई भी विवाद जो अदालत में लंबित नही हैं, भी लोक अदालत में लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि गंभीर आपराधिक केसो को छोडक़र अन्य प्रकार के सभी केसो का निपटारा लोक अदालत में हो सकता है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है ताकि लोग अपने न्यायालयों में विचाराधीन मामलों को लोक अदालत में रखकर इनका निपटारा करवा सकें।
श्री फुटेला ने कहा कि लोक अदालत पुरानी पंच-परमेश्वर की अवधारणा पर फैंसला सुनाती है। जिस प्रकार पहले ग्रामीण क्षेत्र में गांव के पांच मौजिज व्यक्ति गांव के विवादों व झगड़ो का आपसी सहमति से समाधान करते थे, उसी प्रकार लोक अदालत में रखे गए केसों का निपटारा होगा। उन्होने यह भी बताया कि पीडि़त पक्षों को लोक अदालत में सस्ता व सुलभ न्याय मिलता है तथा उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर से छुटकारा मिलता है।
श्री फुटेला ने कहा कि लोक अदालत में सुनाए गए फैंसले का महत्त्व भी सामान्य अदालत के फैंसले के समान होता है और लोक अदालत के फैंसले के विरूद्ध देश के किसी भी न्यायालय में अपील दायर नही की जा सकती।