हरियाणा में पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के लिए मानदेय योजना-2016
चंडीगढ़ : हरियाणा मंत्रिमंडल में मंजूर होने के बाद राज्य सरकार ने ‘शिक्षित युवा भत्ता तथा मानदेय योजना-2016’ की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले चरण में केवल पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को ही इस योजना में लाभ दिया जाएगा। 100 घंटे काम के बदले इन युवाओं को 9000 रुपए मासिक मानदेय देने का फैसला किया गया है. लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि 9000 रुपए का यह लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के साथ-साथ युवाओं को पांच खास शर्तों का पालन करना होगा.
केवल 21 से लेकर 35 वर्ष तक के पोस्ट ग्रेजुएट
योजना का लाभ भी केवल 21 से लेकर 35 वर्ष तक के पोस्ट ग्रेजुएट पंजीकृत बेरोजगारों को ही मिलेगा। योजना का लाभ लेने वाले युवा के घर में शौचालय होना अनिवार्य है। इसके लिए उसे स्व-सत्यापित घोषणा-पत्र भी आवेदन फार्म के साथ देना होगा। इसी तरह से उसके परिवार पर बिजली विभाग या उसकी कंपनियों का किसी भी तरह का बकाया नहीं होना चाहिए। अगर बकाया है तो उसे मानदेय के हिस्से का उपयोग बकाया को चुकता करने में करना होगा।
परिवार का सदस्य सहकारी बैंकों का डिफाल्टर तो नहीं ?
आवेदक खुद या उसके परिवार का कोई सदस्य सहकारी बैंकों का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इसी तरह से उसके परिवार या खुद उसने किसी भी तरह की सार्वजनिक या पंचायती भूमि पर अतिक्रमण न किया हो। आवेदक के परिवार पर किसी भी तरह का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया न हो। योजना के तहत विभिन्न विभागों, बोर्डों-निगमों व पंजीकृत समितियों और निजी कंपनियों या उद्यमों में मानद कार्य के लिए पात्र स्नातकोत्तर आवेदकों को मानदेय के लिए यह योजना बनाई है। योजना पहली नवंबर से लागू होगी।
तीन वर्ष से रोजगार कार्यालय में दर्ज
योजना के तहत सभी पात्र आवेदकों को तालिका में दी गई दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए आवेदक हरियाणा का अधिवासी होना चाहिए। जो आवेदक केवल स्नातक या दस जमा दो पास हैं वे वर्ष के पहली नवंबर को कम से कम तीन वर्ष के लिए राज्य में किसी भी रोजगार कार्यालय के लाइव रजिस्टर में दर्ज होने चाहिए।