सितम्बर 2018- हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश में नगरनिगमों के मेयरों का चुनाव सीधे मतदाताओं से करवाने की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत के संविधान तथा सम्बन्धित राज्यों के अधिनियमों में उपलब्ध प्रावधानों के दृष्टिïगत मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड जैसे राज्य नगर निगमों के मेयर जैसे चेयरपर्सन के चुनाव सीधे पात्र मतदाताओं के जरिये करवाते हैं। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने सिफारिश की है कि नगरनिगमों में मेयर की सीटों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण में सीधे करवाए जाने चाहिए।
वर्तमान में प्रदेश में 10 नगरनिगम हैं, जो तीन लाख और इससे अधिक के जनसंख्या मानदण्ड के अनुसार समय-समय पर गठित किए गये हैं। इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग की सिफारिशों के दृष्टिïगत यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में नगरनिगमों के मेयर के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के तहत पात्र मतदाताओं द्वारा सीधे में सीधे करवाए जाएं, जिसके लिए हरियाणा नगरनिगम अधिनियम, 1994 में संशोधन किया जाएगा।