सुभाष चौधरी/प्रधान संपादक
चण्डीगढ़, 30 मई : हरियाणा में आवास सोसायटी अपार्टमेंट के मालिकाना हक को बदलने के मामले में 10,000 रुपये से ज्यादा शुल्क नहीं लेगी, सांझे क्षेत्र और सुविधाओं के रख-रखाव के लिए अपार्टमेंट के आकार के आधार पर शुल्क तय करेगी और सभी मौजूदा सोसायटियां तदनुसार अपने उप-कानूनों को संशोधित करेंगी और उन्हें जिला रजिस्ट्रार से अनुमोदित करवाएगी।
इनके लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सोसायटी पंजीकरण और विनियमन नियम, 2012 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में, हस्तांतरण शुल्क और रखरखाव शुल्क की राशि के संबंध में नियमों के तहत कोई प्रावधान नहीं है।
नियमों में संशोधन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,1860 के तहत पंजीकृत मौजूदा सोसायटियों द्वारा नया पंजीकरण नम्बर प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाने और अपार्टमेंट के हस्तांतरण के संबंध में हस्तांतरण शुल्क तय करने और अपार्टमेंट मालिकों द्वारा गठित सोसायटी शासी निकाय द्वारा लिए जा रहे रखरखाव शुल्क तय करने की सुविधा प्रदान करेंगे।
संशोधन के अनुसार, प्रत्येक मौजूदा सोसायटी अधिनियम के लागू होने की तिथि से दो साल की अवधि के भीतर किसी भी शुल्क के बिना या शुल्क की अनुसूची में निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अगले 57 महीनों और तीन दिन अर्थात 31 दिसम्बर, 2018 तक एक नए पंजीकरण नम्बर के आवंटन के लिए जिला रजिस्ट्रार को आवेदन करेगी। नया पंजीकरण नंबर प्राप्त करने की समय सीमा 28 मार्च, 2017 को पहले ही समाप्त हो चुकी है।