शहर में अनधिकृत जगह पर मलबा डालने पर होगा वाहन जब्त, भारी जुर्माना भी लगेगा

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मलबे को बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट प्लांट साईट पर सीधे ले जाएं 
–    अगर सार्वजनिक जगह पर मलबा डाला तो होगी कार्रवाई
–    मलबा डालते पकड़े जाने पर 
     वाहन मालिक के  खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का है प्रावधान
–    आईएलएंडएफएस कंपनी द्वारा प्लांट का निर्माण कार्य किया जा चुका है शुरू

शहर में अनधिकृत जगह पर मलबा डालने पर होगा वाहन जब्त, भारी जुर्माना भी लगेगा 2गुरूग्राम, 26 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव ने भवन निर्माण करने वाले बिल्डरों तथा अन्य निर्माणकर्ताओं से कहा है कि वे निर्माण एवं तोडफ़ोड़ से उत्पन्न होने वाले मलबे को बसई स्थित सीएंडडी वेस्ट प्लांट साईट पर सीधे ले जाएं। बसई स्थित हुडा वाटर ट्रीटमैंट प्लांट के सामने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजींग एंड फाईनैंस सर्विसिज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) कंपनी द्वारा पहली फरवरी से सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है तथा वहां पर मलबा डालने की व्यवस्था की गई है।
    निगमायुक्त ने बताया कि आईएलएंडएफएस कंपनी द्वारा गुरूग्राम में विभिन्न स्थानों पर पड़े मलबे को उठाने का कार्य प्रतिदिन किया जा रहा है। लेकिन यह मामला संज्ञान में आया है कि जिस स्थान से मलबा उठा लिया जाता है, वहां पर दुबारा से कोई व्यक्ति मलबा डाल जाता है। कंपनी द्वारा पहली फरवरी से शहर के विभिन्न स्थानों से मलबा उठाने की शुरूआत की गई थी और अब तक 3400 टन मलबा उठाया जा चुका है। यह पूरी जानकारी नगर निगम गुरूग्राम की वैबसाईट www.mcg.gov.in पर उपलब्ध है।
    निगमायुक्त श्री यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर मलबा डालते हुए पकड़ा जाता है, तो उसके वाहन को जब्त करके उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा तथा एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण करने वाले बिल्डर या अन्य सभी लोग मलबे को सीधे प्लांट में पहुंचाएं। उन्होंने गुरूग्राम के नागरिकों से अनुरोध किया कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर मलबा डालता है, तो उसके बारे में नगर निगम के टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 पर सूचना दें। 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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