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सोहना विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं जावेद अहमद
: पुलिस विभाग की हो सकती है किरकिरी
: दो गवाहों ने हलफनामा देकर कहा उन्होंने पुलिस को कभी बयान नही दिये
: आरोपी बनाये जावेद अहमद का आरोप उसे लोगो के हितों की लड़ाई लड़ना पर रहा है भारी
: पुलिस उसे रंजिश के तहत झूठे मामले में फ़साना चाहती हैं
: बसपा कार्यकर्ता तावडू में पुलिस के खिलाफ पंचायत कर दो दिन पहले रोष जता चुके है।
यूनुस अलवी
पुन्हाना : पूर्व सांसद व हरियाणा में के बार मंत्री रहे खुर्शीद अहमद के छोटे भाई बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और सोहना विधानसभा से चुनाव लड़ चुके जावेद अहमद के खिलाफ मुकदमा नंबर 413 में तावडू पुलिस द्वारा धारा 212 और 120 बी के तहत नामजद किये जाने पर नया मोड़ आ गया है। तावडू पुलिस ने गवाहों के बयान पर जावेद अहमद को आरोपी बनाया था उन्हीं में से दो आरोपियों ने हलफनामा देकर कहा है कि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है उन्होंने कभी पुलिस को कोई बयान नहीं दिया और ना ही पुलिस कभी उनके पास बयान लेने के लिए आए पुलिस उनके कंधे पर रखकर षड्यंत्र रच रही है जबकि उनका इससे कोई लेना-देना नहीं है। पुलिस ने 4 लोगों के बयान पर मुकदमा नंबर 413 में शामिल किए गए बसपा नेता जावेद अहमद के गिरफ्तारी को लेकर अदालत से गिरफ्तारी वारंट भी निकलवा लिए थे।इसमे विरोध में बसपा पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं में पुलिस और सरकार के खिलाफ भारी रोष जताते हुए। मंगलवार को तावडू में एक पंचायत आयोजित की गई जिसमें फैसला लिया गया कि अगर प्रशासन ने झूठी FIR से जावेद को नहीं निकाला तो महापंचायत कर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी पुलिस विभाग की होगी।
रशीद और वहीद गवाह ने बताया कि उनको तो आजतक मामले की पता नही है। आज तक न तो पुलिस उनके पास आई और न वो पोलिस के पास गए है। रशीद का कहना है कि वो ट्रक ड्राइवर है जिस दिन की घटना बताई जा रही है वो उस दिन गांव में था ही नही वही वहीद का कहना है वह किसान है उसका पोलिस वालो से कोई लेना देना नही है। उसने आज तक पुलिस को कोई बयान नही दिए। वहीद ओर रशीद का कहना है कि उनसे बिना पूछे जिन लोगो ने गवाह बनाया है उनके खिलाफ सख्त करवाई होनी चाहिये।
जावेद का कहना है कि 6 महीना पहले तावडू में एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी जिसके बाद पुलिस उसे अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे रफा-दफा करना चाहती थी जिसको लेकर उसने पुलिस प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था अभी से ही मेवात पुलिस उनके खिलाफ साजिश रच रही है और साजिश के तहत पुलिस ने मुकदमा नंबर 413 में करीब 3 महीना बाद मेरा नाम 120 बी और 212 धारा में झूठे बयानो पर नामजद कर उनके खिलाफ अदालत से वारंट निकलवाएं हैं जो सरासर गलत है। उनका कहना है कि अगर उसे इस झूठे मामले से नहीं निकाला और षड्यंत्र रचने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की तो वह कोई भी कदम उठाने को मजबूर होगा।