प्रद्युम्न ह्त्या मामले में जमानत रद्द करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली : गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ट्रस्टियों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली. फिलहाल उनकी जमानत रद्द नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत रद करने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। प्रद्युम्न के पिता बरुण चंद्र ठाकुर ने इस सम्बन्ध में याचिका दायर कर स्कूल मालिक रेयान पिंटो उनके पिता अगस्टाइन फ्रांसिस पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो की अग्रिम जमानत रद करने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि तीनों लोगों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गयी थी ।
उल्लेखनीय है कि गुरुग्राम के रेयान स्कूल में 7 साल के छात्र प्रद्युम्न की गत 8 सितंबर को स्कूल के टायलेट में गला काट कर हत्या कर दी गई थी। मामले की जांच पहले हरियाणा पुलिस कर रही थी जबकि वर्तमान में कर रही है।
न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल व न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे की बेंच ने बरुण चंद्र ठाकुर की याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि हाईकोर्ट के अभियुक्तों को अग्रिम जमानत देने के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नजर नहीं आता है । कोर्ट ने कहा कि अपराध में इन तीनों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सीबीआइ जांच कर रही है। सीबीआइ अभी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पीठ ने यह भी कहा कि वे केस की मेरिट पर कोई टिप्पणी नही कर रहे लेकिन इन तीनों को चार्जशीट दाखिल होने तक अंतरिम संरक्षण प्राप्त होने का केस बनता है।