चण्डीगढ, 30 अक्तुबर : हरियाणा के गुरुग्राम नगर निगम के मैडीकल ऑफिसर डा. आशीष सिंगला ने कहा कि नगर निगम सीमा के भीतर अनाधिकृत रूप से चलने वाली मीट शॉप को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नगर निगम सीमा के भीतर स्थित मीट विक्रेताओं को नियमानुसार लाईसैंस लेना अनिवार्य है। बिना लाईसैंस प्राप्त किए मीट शॉप चलाने वालों के खिलाफ नगर निगम विशेष अभियान चला रहा है। अभियान के दौरान मीट शॉप को बन्द करने के साथ ही संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने बारे पुलिस विभाग को शिकायत दी जा रही है। उन्होंने बताया कि दिवाली से पूर्व बसई रोड़, पटौदी रोड़, खांडसा रोड़, वजीराबाद, कन्हैयी तथा हरीजन कॉलोनी में चल रही मीट शॉप मालिकों को नोटिस जारी करके उन्हें नियमानुसार लाईसैंस प्राप्त करने बारे कहा गया था। अब जिन व्यक्तियों ने लाईसैंस प्राप्त नहीं किया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।
डा. सिंगला ने बताया कि नगर निगम द्वारा अनाधिकृत मीट शॉप को हटाने बारे की जा रही लगातार कार्रवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से काफी संख्या में मीट विक्रेताओं को हटाया गया है तथा 5 व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने बारे पुलिस को शिकायत भेजी गई है।