: आरोपी मेवात के सीटीएम का चालक है
: पंजाब एंव हरियाणा हाईकोट ने आरोपी ड्राईवर को 23 नवंबर को किया तलब
: वर्ष 1980 में हथीन से बने ड्राईविंग लाईसैंस में हेरा-फेरी करने का आरोप
यूनुस अलवी
मेवात : फर्जी ड्राईविंग लाईसैंस के आधार पर सरकारी नोकरी पाने का मामला आरटीआई से उजागर हुआ है। आरोपी फिलहाल मेवात के सीटीएम का चालक है। प्रयाप्त सबूत होने के बावजूद आरोपी ड्राईवर के खिलाफ कानूनी और विभागीय कार्रवाई ना होने पर शिकायतकर्ता रिसाल अहमद ने पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं अदालत ने आरोपी ड्राईवर को 23 नवंबर को नोटिस भेजकर तलब किया है।
शिकायतकर्ता रिसाल अहमद ने बताया कि गांव जहटाना निवासी नवैद हसन ने 12 दिसंबर 2000 को हथीन लाईसैंस प्राधिकरण से अपना लाईट मोटर व्हीकल(एलएमवी) लाईसैंस नंबर 1742 बनवाया था। जो 12 दिसंबर 2000 से 29 मई 2020 तक वैध है। जिसमें नवैद की जन्म तिथि 30 मई 1980 है। आरटीआई द्वारा स्कूल सर्टिफिकेट, सीएमओ कार्यालय से ली गई जानकारी में नवैद की जन्म तिथि 20 दिसंबर 1984 है। ऐसे में नवैद 2000 में किसी भी कीमत पर अपना ड्राईविंग लाईसैंस नहीं बनवा सकता था क्योंकि लाईसैंस बनवाते वक्त नवैद की आयू करीब मात्र 16 साल थी। इस वजह से नवैद ने अपना लाईसैंस बनवाने के लिए फर्जी डोकोमेंट लगाकर अपनी जन्म तिथि 30 मई 1980 दिखाई थी।
रिसाल अहमद ने बताया कि ड्राईवर की सरकारी नौकरी पाने के लिये नवैद ने इसी लाईसैंस को नूंह लाईसैंस प्राधिकरण से पहली जनवरी 2009 को एलटीवी कराया था जिसका लाईसैंस नंबर 2000/नूंह/08 है। नवैद ने नूंह से नवीनीकरण कराते हुऐ भी अपनी जन्म तिथि 30 मई 1980 दिखाई थी। नोकरी पाने के लिये नवैद ने जो अपना ड्राईविंग लाईसैंस जमा किया है, उसमें उसकी जन्म तिथि 20 दिसंबर 1984 है जबकी नूंह और हथीन से बनवाऐ गये लाईसैंस में जन्म तिथि 30 मई 1980 है।
नवैद के स्कूल सर्टिफिकेट और सिविल सर्जन जारी किये गये जन्म प्रमाण पत्र में भी 20 दिसंबर 1984 की जन्म तिथि है। नवैद के सभी दस्तावेजों में उसकी जन्म तिथि 20 दिसंबर 1984 है, जबकि नवैद ने अपने ड्राईविंग लाईसैंस में फर्जकारी कर अपनी जन्म तिथि को 1980 की जगह 1984 कर दिया है। रिसाल का आरोप है कि नवैद ने पहले तो अपनी अधिक आयू दिखाने के लिए फर्जी दस्तावेजों से लाईसैंस बनवाया फिर नोकरी पाने के लिए उसी लाईसैंस में फर्जकारी कर अपनी आयू कम कर दी। इन सबका उसके पास सभी विभागों से ली गई आरटीआई के सबूत हैं। रिसान का कहना है कि नवैद का हथीन प्राधिकरण से पहले कहीं और से लाईसैंस बना ही नहीं था तो फिर उसने जो नोकरी के दौरान जो लाईसैंस जमा किया है वो कहां से आया है। उन्होने और इमरान ने सभी दस्तावेजों को लगाकर नवैद की शिकायत की लेकिन विभाग में अच्छी पैंठ रखने की वजह से नवैद के खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर दिया। नवैद फिलहाल मेवात के सीटीएम के पास बतौर ड्राईवर कार्यत है। इंसाफ पाने के लिए उसने मजबूर होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
वही शिकायतकर्ता के हाईकोर्ट में वकील गोपाल शर्मा के अनुसार अपना जवाब रखने के लिए अदालत ने 8 अगस्त को नवैद को 23 नवंबर 2017 को तलब किया है।