नई दिल्ली : राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव के अधिनियम 1952 के सेक्शन (4) के उपसेक्शन (1) का अनुपालन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने की घोषणा कर दी . उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए 5 अगस्त को मतदान कराया जाएगा .
उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कार्यकाल 10 अगस्त, 2017 तक है। वर्तमान पद की अवधि समाप्त होने से पहले रिक्त होने वाले पद के लिए चुनाव कराना आवश्यक होता है। निवर्तमान उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से 60 दिन पहले या बाद की किसी सुविधाजनक तिथि को अधिसूचना जारी की जा सकती है।
गौरतलब है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम, 1952 तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव नियम 1971 के साथ पठित संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने के मामले में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को प्रदान करता है। निर्वाचन आयोग को यह अधिकार प्राप्त है कि आयोग भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करे। आयोग अपने दायित्व वहन के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है।
उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। यह चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली से होता है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के मनोनीत सदस्य भी निर्वाचक मंडल में शामिल होने के पात्र हैं इसलिए चुनाव में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं।
उपराष्ट्रपति के वर्तमान चुनाव के लिए मंडल में सदस्य :
राज्यसभा
निर्वाचित – 233
मनोनित – 12
लोकसभा
निर्वाचित – 533
मनोनित – 2
कुल – 790
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव के अधिनियम 1952 के सेक्शन (4) के उपसेक्शन (1) का अनुपालन करते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कराने का निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया है :
(i) | चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की अधीसूचना | 04.07.2017 (मंगलवार |
(ii) | नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि | 18.07.2017 (मंगलवार) |
(iii) | नामांकन पत्र जांच की तिथि | 19.07.2017 (बुधवार) |
(iv) | उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि | 21.07.2017 (शुक्रवार |
(v) | आवश्यक हो तो मतदान की तिथि | 05.08.2017 (शनिवार) |
(vi) | मतदान के घंटे | प्रातः 10.00 से शाम 5.00 |
(vii) | आवश्यक हो तो मतगणना की तिथि | 05.08.2017 (शनिवार) |
आयोग ने स्पष्ट किया है की उम्मीदवार का नामांकन पत्र नई दिल्ली में निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा सार्वजनिक नोटिस के जरिये स्थान निर्दिष्ट किया जाएगा। उम्मीवार स्वयं या अपने प्रस्तावकों या अनुमोदनकर्ताओं द्वारा प्रातः 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। उम्मीदवार के नामांकन पत्र के समर्थन के लिए निर्वाचक मंडल में से कम से कम 20 प्रस्तावक और कम से कम 20 अनुमोदनकर्ताओं का होना आवश्यक है। निर्वाचक मंडल का कोई सदस्य उम्मीदवार के केवल एक ही नामांकन पत्र में प्रस्तावक या अनुमोदक रह सकता है। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को 15000 रूपये की जमानत राशि जमा कराना आवश्यक है।
आयोग द्वारा उपराष्ट्रपति चुनाव 2017 के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों की सूची अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग होगी। इसे निर्वाचन आयोग के परिसर के काउंटर से 50 रुपये काफी की दर से खरीदा जा सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव 2017 के लिए निर्वाचक मंडल की सूची आयोग की वेबसाइट http://www.eci.nic.in पर उपलब्ध है।