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औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विपुल गोयल ने की ‘लाइट मोटर व्हीकल’ पोलिसी शुरू
चंडीगढ़, 20 जून : हरियाणा के तकनीकी विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री विपुल गोयल ने आज हरियाणा के युवाओं को गाड़ी चलाने का प्रशिक्षण देने के लिए ‘लाइट मोटर व्हीकल’ पोलिसी शुरू की जिसके तहत प्रशिक्षण का सारा खर्च हरियाणा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
श्री गोयल ने आज चंडीगढ़ प्रैस क्लब में ‘मीट टू प्रैस’ कार्यक्रम में यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम चरण में 5000 युवाओं को वाहन चलाने का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा स्कील डिवलपमैंट मिशन के तहत यह कोर्स करवाने की रूचि रखने वाले राज्य के प्रतिष्ठित ड्राइविंग स्कूलों से 30 जून 2017 तक प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा के युवाओं का सडक़ सुरक्षा एवं सुरक्षित ड्राइविंग के प्रति सही दृष्टिकोण बनाने के लिए राज्य सरकार ने ड्राइविंग स्कूलों के माध्यम से ‘ड्राइविंग कोर्स’ करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि इन ड्राइविंग स्कूलों को प्रशिक्षण देने का खर्चा हरियाणा स्कील डिवलपमैंट मिशन द्वारा वहन किया जाएगा। प्रशिक्षण देने वाले इन स्कूलों के पास वर्ष 2017-18 के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों से हरियाणा राज्य परिवहन से पंजीकृत होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल को यह भी वचनबद्धता देनी होगी कि उसने पिछले 3 सालों में लाइसेंस की कोई उल्लंघना नहीं की है। उसके पास 3 प्रशिक्षित इन्स्ट्रक्टर व प्रशिक्षण देने के लिए 3 वाहन जिनमें एक ऑटोमैटिक वाहन भी होने चाहिए। फिलहाल ऐसे पंजीकृत स्कूलों की संख्या 246 है। प्रत्येक स्कूल द्वारा हर माह अधिकतम 100 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। प्रशिक्षण लेने वाला युवा कम से कम आठवीं कक्षा पास होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक हो। उन्होंने बताया कि इस योजना का विस्तृत विवरण मिशन की वैबसाइट www.hsdm.org.in पर उपलब्ध है।
श्री गोयल ने बताया कि ‘लाइट मोटर व्हीकल’ डा्रइवर के लिए 42 घंटों का प्रशिक्षण दिया जाएगा जिसमें 30 घंटे थ्योरी व 12 घंटे प्रैक्टिल शामिल हैं। इसके लिए सरकार द्वारा ड्राइविंग स्कूल को प्रत्येक युवा को सिखाने की एवज में 4000 रूपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में ‘लाइट कमर्शियल व्हीकल’ का 48 घंटे का प्रशिक्षण होगा जिसमें 18 घंटे थ्योरी व 30 घंटे प्रैक्टिल का समय होगा,इसके लिए सरकार द्वारा ड्राइविंग स्कूल को 6504 रूपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार ‘हैवी कमर्शियल व्हीकल’ का 50 घंटे का प्रशिक्षण होगा जिसमें 18 घंटे थ्योरी व 32 घंटे प्रैक्टिल के होंगे तथा सरकार द्वारा इस प्रशिक्षण के लिए 11604 रूपए ड्राइविंग स्कूल को अदा किए जाएंगे।