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चंडीगढ़, 6 मई : हरियाणा सैकंडरी शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीइओ) जिला मौलिक अधिकारियों (डीईईओ), जिला खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ), खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ), प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को निदेशालय मेंं दौरा करने के लिए कम से कम 4 दिन पहले मुख्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी ।
निदेशक, सैकंडरी शिक्षा विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों जिला मौलिक अधिकारियों, जिला खण्ड शिक्षा अधिकारियों, खण्ड मौलिक शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और मुख्याध्यापकों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारी ईमेल [email protected] पर अनुमति के लिए अनुरोध भेजेंगे। इन आदेशों की दृढ़ता से अनुपालना की जाए।