अपना पक्ष रखने का एक और मौक़ा
चण्डीगढ़, 5 मई: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय) परीक्षा मार्च-2017 में प्राप्त अनुचित साधन मामलों (यू.एम.सी.) से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए एक अवसर देने का निर्णय लिया है जिसके तहत बोर्ड कार्यालय की ओर से उनकी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 09 मई, 2017 को होगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी (शैक्षिक एवं मुक्त विद्यालय) परीक्षा मार्च-2017 में प्राप्त अनुचित साधन मामलों (यू.एम.सी.) से सम्बन्धित परीक्षार्थियों को समिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 29 अप्रैल, 2017 से 05 मई, 2017 तक जिलावार अलग-अलग तिथियों में बोर्ड मुख्यालय पर बुलाया गया था, परन्तु कुछ परीक्षार्थी किन्हीं कारणों से व्यक्तिगत सुनवाई के लिए दी गई तिथियों में उपस्थित नहीं हो सके। न्याय के दृष्टिगत उनके भविष्य को देखते हुए अब बोर्ड कार्यालय की ओर से उनकी व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 09 मई, 2017 को एक अवसर और दिया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि जो परीक्षार्थी 29 अप्रैल, 2017 से 05 मई, 2017 तक किसी कारणवश समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके, वे 09 मई, 2017 को प्रात: 9.30 बजे बोर्ड कार्यालय, भिवानी में उपस्थित होकर अनुचित साधन सम्बन्धित मामलों के निपटान बारे नियुक्त की गई समिति के समक्ष अपना पक्ष रख सकते हैं।