मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर की अध्यक्षता में पंजाब कैबिनेट ने लिया निर्णय
चण्डीगढ़ : 19 मार्च 2017, पंजाब मंत्रीमंडल द्वारा आज लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय है। मंत्रिमंडल ने राज्य के लोगों का कांग्रेस पार्टी को पंजाब की बागडौर संभालने के लिए तह दिल से धन्यवाद किया और राज्य में कानून का शासन स्थापित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। यह निर्णय लिया गया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार राज्य कांग्रेस के घोषणा पत्र को आने वाले पांच वर्षों में लागू करेगी। सभी प्रबंधकीय सचिव सरकार की वचनबद्धता तहत हर विभाग के काम को समय पर सुनिश्चित करेगी।
2. यह निर्णय लिया गया कि प्रबंधकीय विभाग पिछली सरकार द्वारा अंतिम 6 महीनों के दौरान लिए गये निर्णयों पर पुन: विचार करेगी और अगली बैठक से पहले इस संबंधी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपेगी जब तक यह फैसले फिर से विचारे जा रहें हैं तबतक इन पर आगामी कार्रवाई के लिये रोक रहेगी जिन केसों में ऐसा करना संभव नही है उनको मुख्यमंत्री के समक्ष मुख्य सचिव द्वारा रखा जाएगा ।
2.1 यह भी फैसला लिया गया कि राज्य में जिला परिवहन अधिकारी के पद को समाप्त करके इसका कार्य संबंधित उप डिवीजनल मजिस्ट्रेटों को सौंपा जाये।
3.0 इसी प्रकार कांग्रेस के घोषणापत्र तहत कैबिनेट ने निम्नलिखित निर्णय लिये ।
3.1 इमरजेंसी अस्पताल / फायर ब्रिगेड के वाहन /एंबूलैंस, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और सभी न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य सभी वाहनों से लाल और अन्य रंग वाली बत्तियां लगाने पर रोक होगी।
3.2 पंजाब राज्य के सभी मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों की विदेश यात्रा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इस संबंधी छूट केवल द्विपक्षीय समझौतों या व्यवस्था के तहत ही दी जायेगी।
3.3 राज्य के सरकारी खजाने पर बोझ कम करने के उद्देश्य से, कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि देश और विदेश में, विधायकों, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों और मुख्यमंत्री के मेडिकल बिलों की पुन: अदायगी चिकित्सा / स्वास्थ्य बीमे के तहत की जायेगी।
3.4 सभी विधायकों के वेतन और अन्य लाभ हर महीने सरकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक किये जायेंगे। 3.5 सभी सांसदों और विधायकों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी हर वर्ष एक जनवरी को मुहैया करवानी पड़ेगी और इस साल यह पहली जुलाई तक करना जरूरी होगा।
3.6 मंत्री और विधायकों द्वारा रखे जाते नींव पत्थर और किये जाते उद्घाटन संबंधी प्रोटोकाल पुन: निर्धारित किया जायेगा जिसके साथ सभी नागरिकों का सम्मान यकीनी बनाया जा सके। नींव पत्थर और उद्घाटनी पत्थर केवल भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति,लोकसभा के स्पीकर, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य के कैबिनेट मंत्रियों द्वारा ही रखे जायेंगे।
3.7 सरकारी खर्चे पर भारत के राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपालों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के अलावा किसी के सम्मान में सरकारी भोज का आयोजन नही किया जायेगा। 3.8 मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दौरो के दौरान जिला प्रशासन सामान्य रूप से काम करेंगे। किसी भी वी वी आई पी को आवश्यक सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के संबंधी अपने सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन लेकर जा सकेंगे। किसी सक्षम अथॉरिटी की स्वीकृति के बिना सरकारी कर्मचारी सियासी स्तर पर किसी शिकायत के हल के लिये पहल कदमी नही करेंगे।
3.9 राज्य में मादक पदार्थों की लत को समाप्त करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम को तैयार करेगी और एक व्यापक कार्यक्रम को लागू करेगी।
3.10 कैबिनेट ने नशा तस्करों की जायदाद की कुर्की करने के लिय गृह विभाग क ो आगामी कैबिनेट बैठक में एक प्रस्ताव तैयार करके प्रस्तुत करने के लिये निर्देश देने का फैसला किया है ताकि अध्यादेश के द्वारा ड्रग डीलर संपत्ति अधिनियम अमल में लाया जा सके। यह प्रस्तावित कानून नशा तस्करों की सम्पत्ति की कुर्की करने के लिये मार्ग प्रशस्त करेगा।
3.11 जो भी व्यक्ति खुद को जिला नशा छुड़ाओं केंद्र में पंजीकृत करायेगा उसका निशुल्क ईलाज किया जायेगा और उस विरूद्ध कोई केस नही किया जायेगा। इसी दौरान नशों तस्करों विरूद्ध तीखी मुहिम आरंभ करने के लिये भी कहा गया है ताकि नशों को पूरी तरह से समाप्त किया जा सके।
3.12 मुख्यमंत्री कार्यालय में एक विशेष टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है जो राज्य में से नशों की बुराई को समाप्त करने के लिये एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी तथा इस कार्यक्रम को लागू करेगी।
3.13 पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने किसानों पर कृषि कर्जो का मूल्यांकन करने तथा समयबद्ध रूप में इन कर्जो को समाप्त करने के लिये तरीकों का पता लगाने के लिये विशेषज्ञों का एक ग्रुप स्थापित करने का निर्णय लिया है।
3.14 इस ग्रुप के सदस्य मुख्यमंत्री द्वारा खुद नामजद किये जायेंगे और इस ग्रुप द्वारा अपनी रिपोर्ट 60 दिनों में प्रस्तुत किये जाने को कृषि विभाग यकीनी बनायेगा।
3.15 एक कैबिनेट सब-कमेटी गठित करने का भी फैसला किया गया है जो किसानों के कर्जो को माफ करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देगी। वित्त, कृषि, सिंचाई तथा बिजली विभाग से संबंधित मंत्री इस कमेटी के सदस्य होंगे जिसकी सहायता मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त तथा एफ सी डी करेंगे। इस कार्य के लिये कृषि विभाग सुविधा मुहैया करवायेगा।
3.16 कर्जा देने वाली एजेंसियों द्वारा किसानों की जमीन की बिक्री तथा कुर्की रोकने के लिये एक नया कानून बनाया जायेगा। कृषि विभाग मंत्रीमंडल की आगामी बैठक में इस संबंधी बिल का प्रारूप प्रस्तुत करेगा।
3.17 मंत्रीमंडल ने किसानों को निशुल्क बिज़ली जारी रखने का फैसला किया है और इसके साथ ही पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटिज़ एक्ट 1961 की मौजूदा धारा 67 (ए) समाप्त करने का भी फैसला किया है जिसके लिये सहकारिता विभाग शीघ्र अति शीघ्र ऑर्डीनैंस जारी करेगा।
3.18 राज्य में कृषि को प्रौत्साहन देने के लिये और भी महत्वपूर्ण फैसले लिये हैं जिनमें पंजाब राज्य कृषि बीमा कार्पोरेशन स्थापित करना, कृषि को मज़बूत करने के लिये ठोस कार्यक्रम चलाना, सीधे बैंक तबादले द्वारा किसानों को सबसिडी का भुगतान करना, पंजाब किसान आयोग को और मज़बूत बनाना तथा पूनरगठित करना और कृषि उत्पादन बोर्ड का गठन करना शामिल है।
3.19 राज्य में कृषि को प्रौत्साहन देने के लिये निम्रलिखत फैसले लिये गये हैं:
1. भूमि के तत्वों की लगातार निशुल्क जांच
2. ड्रिप और सप्रिलिंकर सिंचाई साधनों पर 80 प्रतिशत रियायत
3. डिजीटल तकनीक द्वारा किसानों को शिक्षा
4. 5 एकड़ या कम भूमि वाले किसानों को आधुनिक तकनीक द्वारा सही कृषि की शिक्षा
5. बदलवी फसलों पर अधिक रियायत जैसे निशुल्क बीज़ आदि।
6. नवीन कृषि तकनीकों को उत्साह
7. कृषि के लिये सौर उर्जा पर 80 प्रतिशत रियायतें
कृषि विभाग इन प्रयासों को समय पर पूरा करेगा और इस संबंधी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मुख्य सचिव द्वारा सौंपेगा।
3.20 पंजाब के किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को बैंक ट्रांसफर द्वारा नियमित और यकीनी बनाना
3.21 पंजाब किसान आयोग को पूनर्गठित कर किसानों के हितों की रक्षा की जायेगी तथा राज्य में कृषि नीति बनाई जायेगी।
3.22 पंजाब किसान आयोग को कानूनी संस्था के तौर पर मज़बूत एवं पूनरगठित किया जायेगा ताकि किसानों के अधिकार एवं कृषि नियमों को बढिय़ा ढंग से तैयार किया जा सके। आयोग द्वारा कृषि उत्पादन के लिये योजना बनाने की ताकत भी होगी। यह विभिन्न कृषि उत्पादनों के संबंध में निर्यात की जरूरत और राष्ट्रीय मांग का अनुमान लगाने, अंतरराष्ट्रीय मार्किटों की स्टडी एवं सर्वे करेगी तथा स्थानीय कृषि स्थितियों अनुसार जिला एवं ब्लॉक स्तर पर कृषि उत्पादन के लिये डायरैक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर की मदद करेगी।
3.23 उत्पादन की गुणवत्ता सुधारने के लिये राज्य में कृषि उत्पादन की निगरानी के लिये पी ए यू अधीन एग्रीकल्चर प्रौडक्शन बोर्ड स्थापित किया जायेगा। यह ए पी पी सी प्लान अधीन ठेके पर किसानी के लिये जिम्मेवार होगा और बीज़ने से लेकर कटाई के बाद के कार्यो तक की उत्पादन प्रक्रिया की निगरानी पर उनको गाइड करेगी।
3.24 कांग्रेस सरकार का उद्धेश्य अकाली -भाजपा सरकार द्वारा विकास, प्रशासकीय सुधार और राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर किये गये बड़े-बड़े वायदों की पोल खोलकर सच्चाई लोगों के सामने रखने के लिये पंजाब प्रशासकीय सुधार आयोग तथा वित्त विभाग द्वारा एक वाइट पेपर लेकर आना है, जो स्पष्ट तौर पर लोगों को धोखा देने के समान है।
3.25 गवर्नैंस रिफोर्मज़ कमिशन को गवर्नैंस रिफोर्मज़ एंड एथिक्स कमिशन के तौर पर पुन: स्थापित किया जायेगा और इसको प्रौफेशनल चलाया जायेगा जो प्रशासनिक प्रक्रिया तथा नियमों में पूरी तरह अनुभवी होंगे।
3.26 राज्य के प्रत्येक जिले में इम्पलाइमैंट ब्यूरोज की स्थापना की जायेगी जिनको इम्पलाइमैंट काउंसलरों सहित काबिल प्रौफेशनलों एवं विशेषज्ञों द्वारा चलाया जायेगा और राज्य के दोनो शिक्षित एवं अशिक्षित बेरोज़गारों पर नया सर्वे करवाया जायेगा। यह ना केवल वार्षिक जिला रोजगार योजना बनायेंगे बल्कि स्पष्ट तौर पर वेतन रोजगार मुहैया करवाने के लिये लक्ष्य तय किये जायेंगे। हुनरमंद एवं गैर हुनरमंद नौकरियों अनुसार सरकारी एवं प्राईवेट क्षेत्रों में वेतन रोजगार भिन्न -भिन्न होंगे। विदेशों में पढ़ाई, प्रशिक्षण एवं रोजगार के लिये सलाह और अन्य सुविधांए भी मुहैया करवाई जायेंगी। सरकार पुख्ता करेगी कि उसके प्रति परिवार कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार मुहैया करवाने के लक्ष्य अधीन इम्पलाईमैंट ब्यूरो के पास दर्ज सभी बेरोज़गारों को रोजगार दिलाया जाये और जब उनको नौकरी नही मिलती तो वह 2500 रुपये प्रति माह बेरोज़गारी भत्ता हासिल क रने के हकदार होंगे।
3.27 गत् एक दशक के दौरान पंजाब में शासन व्यवस्था बिगडऩे के साथ-साथ बहुत ही खर्चीली बन चुकी है और शासन प्रबंध उसक ी प्राथमिकता में नही रहें है इसने न्याय को बहुत मंहगा कर दिया है और कानून का शासन मुश्किल स्थितियों में पहुंच गया है। पंजाब सरकार कम से कम लागत पर आम लोगों को बेहतर शासन मुहैया करवायेगी और बेअरफुट गवर्नैंस के सिद्धांत पर कार्य करेगी। डिजीटल पहुंच प्रक्रियाओं और सेवाओं पर निर्भर रहने की बजाये सरकार नागरिकों से सीधी बातचीत करेगी और विभागों के सीनियर स्तर के अधिकारियों तथा डी सी/एडीसी/एसडीएम आदि स्तर के अधिकारियों द्वारा गांवों एवं मोहल्ला/ बाढ़ निगरान कमेटियों से बैठके करके सामाजिक जांच/समीक्षा की जायेगी। ब्लॉक/तहसील/ जिला और राज्य स्तर पर सरकारी कार्यालयों एवं स्टॉफ की समय-समय पर नियमित जांच की जायेगी।
3.28 प्रशासकीय सुधारों का उद्धेश्य पूनर्गठन द्वारा गांव, ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर पर सेवाओं की समय पर पहुंच पुख्ता करना होगा।
3.29 मौजूदा पंजाब लोक बिल को एक नये कानून के साथ बदलकर इसको राजनीतिज्ञों , ग़ैर-अधिकारिक
और मुलाजिमों समेत सरकारी कार्यालयों के लिए और व्यापक और प्रभावी बनाया जायेगा।
सुविधा केंद्रों, सांझ केंद्रों, फ़र्द के:द्रों आदि अलग-अलग के:द्रों को इक_ा करके इन सेवाओं की आनलाईन डिलवरी के लिए यूनीफाईड सर्विस डिलवरी सैंटर बनाऐ जाएंगे, जिनको सभी सरकारी विभागों/एजेंसियाँ के डाटा और रिकार्डों के कंम्परयूट्राइजेशन और डिजीटलाईजेशन से पूरी मदद मिलेगी।
3.30 अलग-अलग सरकारी विभागों और संगठनों में स्टाफ की ज़रूरत की रेगुलर समीछ्वाा करने के लिए
स्टाफ इंसपैक्शन और असेसमेंट आर्गेनाइजेशन (एस.आई.ए.ओ.) स्थापित की जायेगी।
3.31 द पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट में सुधार करके इसको ओर व्यापक बनाया जायेगा, जिससे यकीनी बनाया
जा सके इसको रेगुलर पके स्टाफ की तरफ से पूरी तरह जवाबदेही के साथ लागू किया जा सके।
3.32 डायरेक्ट बैनीफिट ट्रांसफरों के द्वारा सभी सबसिडियों को सही लाभपात्रियों को पहुँचाया जायेगा।
3.33 दोनों- शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू, औद्योगिक और कृषि अवशेष के प्रभावी प्रबंधन और
प्रोसेसिंग के लिए अलग से एक अथॉरिटी बनाई जायेगी। यह अथॉरिटी वेस्ट से धन पैदा करने पर काम
करेगी।
3.34 सूबे के सभी क्षेत्रों और विभागों में रिकार्डों के पूरी तरह डिजीटलाईजेशन, सरकारी प्रीक्रियाओं और
सेवाओं को पहुँचाने के लिए पंजाब में आनलाईन प्रोजैक्ट शुरू किया जायेगा।
3.35 राज्य के सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में वाई-फायी मुहैया करवाया जायेगा। इसी तरह राज्य की सभी
शैक्षणिक संस्थायों में इंटरनेट की फ्री कुनैकटीविटी भी मुहैया करवाई जायेगी।
3.36 सभी आई.ए.एस/आई.पी.एस. / पी सी एस और कुछ ओर राज्य सरकार के कलास एक अफसरों की जायदादों के रिकार्ड हर साल विधान सभा के टेबल पर रखे जाएंगे।
3.37 अकाली-भाजपा सरकार के बीते दशक दौरान दजऱ् किये गए सभी झूठे मामलों समीक्षा के लिए कमिशन आफ इनकुआरी गठित की जायेगी, जिसके साथ बेगुनाह लोगों के लिए :याय यकीनी बनाया जा सके और दोषियों को जवाबदेह बनाया जा सके, जिससे ऐसी वस्तुएं भविष्य में न दुहराई जाएँ। गृह विभाग इस संबंध में प्रारूप अधिसूचना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिये तैयार करेगा।
3.38 राज्य में न्याय तेजी से और आसानी से प्रदान करने तथा कानून वयवस्था यकीनी बनाने के लिये निम्रलिखित कानून बनाने का फैसला किया है-
क एन.आर.आईज़ प्रापरटी सेफगारडज़ एक्कट: एन.आर.आईज़ की जायदादों की रक्षा के लिए (उदाहरण: 90 दिन के नोटिस पर किरायेदार को निकालना)।
क केबल अथॉरिटी एक्कट: पंजाब में सभी :यूज चैनलों का ग़ैर-सियासीकरण तैय किया जायेगा। केबल टी.वी नेटवरक पर एकाधिकार की इजाज़त नहीं दी जायेगी और सीनियर पहृाकारों की शमूलियत वाली एक राज्य स्तरीय कानूनी केबल अथॉरिटी स्थापित की जायेगी, जिसके लिए एक विशेष कानून बनाया जायेगा।
क कनफिसकेशन आफ ड्रग डीलरज़ प्रापरटी एक्कट: नशा तस्करों और स9लायरों की जायदादों को तुरंत ज़ब्त करने के लिए एक विशेष कानून बनाया जायेगा, कनफिसकेशन आफ बेनामी प्रापरटी एक्ट।
क कनफ्लिकट आफ इंट्रस्ट एक्ट: (उदाहरण: सरकारी अधिकारों में बिजनेस हेतु डाले जाने पर विधायक ों /मंत्री को हटा दिया जायेगा)।
संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कानून आर्डीनैंस द्वारा तुरंत अमल में लाने के लिये
3.39 कांग्रेस सरकार प्रकाश सिंह अ:यों के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए निर्देशों के
मद्देनजऱ पुलिस सुधार लागू करने के लिये गृह विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का फैसला किया गया है।
3.40 पुलिस का सियासीकरण करने के मद्देनजर अकाली-भाजपा सरकार द्वारा थानों के क्षेत्रीय पुनरढांचा, कार्यशीलता और कामकाज संबंधी उठाये कदम वापिस लिये जायेंगे और इस संबंध में अधिसूचना वापिस ली जायेगी। अकाली-भाजपा सरकार ने क्षेत्र इंचार्ज प्रणाली लागू की थी और सब-डिवीज़नों तथा विधान सभा क्षेत्रों बार पुलिस प्रणाली समाप्त की जायेगी।
3.41 एमरजैंसी डियूटी के अतिरिक्त पुलिस विभाग में डियूटी के लिये घंटे निर्धारित करने का फैसला किया है।
3.42 बठिंडा में पी ए पी का जोनल हैडक्वार्टर स्थापित करने का फैसला किया है। पुलिस विभाग इस संबंधी मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिये पेश करेगा।
3.43 इम्पलायमैंट और स्किलज़ कमिशन की तरह एक इम्पलायमैंट कमिशन बनाने का फैसला किया है। यह
कमिशन अहम नौकरियाँ मुहैया करवाएगा और उद्यमों में मदद करेगी और मकान मालिकों और मुलाजिमों को मिलाएगी। इसका मु य ज़ोर ओर नौकरियाँ और उद्यम पैदा करने पर होगा। यह कमिशन इंपलायमैँट एवं ब्यूरो के कामकाज की निगरानी एवं तालमेल करेगा। रोजगार उत्पत्ति विभाग इस संबंधी प्रारूप अधिसूचना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिये मुख्य सचिव द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
3.44 एक ऐसपैंडीचर सुधार कमिशन की स्थापना की जायेगी, जो सभी सरकारी खर्चों की समीक्षा करके सरकार से फंड लेने वाले अलग-अलग विभागों और संगठनों की ख़र्चने की समझ और काबलीयत को नियत करेगी।इस संबंधी प्रारूप अधिसूचना मुख्यमंत्री की स्वीकृति के लिये मुख्य सचिव द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा।
3.45 जी आर ई सी अन्य चीचों सहित 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी ठेके /टैंडरों/बोलियों की जांच की जायेगी।
3.46 यू एल बीज़ और पी आर आई सहित बीते तीन वर्षों के सभी 10 करोड़ रुपये से उपर की राशि के प्रौजेक्ट या स्कीम के सरकारी खर्चों की 6 महीनों में थरड पार्टी आडिट से करवाया जायेगा। किसी भी सरकार विभाग या एजेंसी से अप्रयोग फंड राज्य वित्त विभाग को वापिस दिया जायेगा। इस पश्चात सरकारी खर्चो का वार्षिक आडिट होगा।
3.47 स्तरीय स्कूली एवं उच्च शिक्षा में सुधार के लिए एक व्यापक डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम चलाया
जायेगा।
3.48 सरकारी सकूलों में पढ़ते बच्चों को यातायात की निशुल्क सुविधा दी जायेगी।
3.49 सरकारी स्कूलों के बच्चों को पुस्तकें भी निशुल्क दी जायेंगी। यह किताबें ऑनलाइन भी अपलोड की जायेंगी ताकि बच्चे या माता-पिता निशुल्क डाउनलोड कर सकें।
3.50 सहकारी स्कूलों एवं कालेजों में वाई-फाई और इंटरनेट की निशुल्क सुविधा मुहैया करवाने के अतिरिक्त उचित बुनियादी ढांचा एवं हार्ड वेयर मुहैया करवाया जायेगा।
3.51 निजी स्कूलों के काम-काज को नियमित करने और इनकी निगरानी रखने के लिये रैगूलेटरी अथॉरिटी स्थापित करने का फैसला किया है इस संबंध में शिक्षा विभाग प्रारूप कानून तैयार करके आगामी बैठज में प्रस्तुत करेगा।
3.52 महाराजा रणजीत सिंह आम्र्ड फोर्सेस प्रीपरेटरी अकादमी के आधार पर मालवा, माझा और दोआबा क्षेत्रों में तीन अकादमियां स्थापित की जायेंगी। रक्षा कल्याण विभाग इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करेगा।
3.53 मालवा एवं माझा में एक-एक और सैनिक स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। इस संबंधी रक्षा कल्याण विभाग भारत सरकार के पास इस संबंधी मामला रखेगा।
3.54 प्रत्येक उप संभाग में कम से कम एक डिग्री कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग, मुख्यमंत्री के अनुमोदन संबंधी एक विस्तृत प्रस्ताव पेश करेंगा और यह यकीनी बनायेगा कि यह कॉलेज अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जायें।
3.55 निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कामकाज को विनियमित करने और निगरानी करने के लिये नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग आगामी बैठक में मसौदा पेश करेंगा।
3.56 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1000 से अधिक लोगों की आबादी पर एक रेफरल क्लिनिक की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इन क्लीनिकों को मल्टी स्पेशियलिटी अस्पतालों के साथ जोड़ा भी जायेगा। स्वास्थय विभाग द्वारा पूरा प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद तुरंत लागू किया जाएगा।
3.57 सभी सरकारी अस्पतालों और क्लीनिकों या डिस्पेंसरियों में सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सालाना आधार पर डॉक्टरों की भर्ती करने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों की बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।
3.58 55 साल से अधिक आयु के लोगों के राज्यभर में वार्षिक स्वास्थ्य जांच की जायेगी ताकि उनमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कैंसर आदि की पहचाान की जा सके। लोगों को बिमारी के साथ-साथ वित्तीय वित्तीय बोझ कम किया जायेगा। स्वास्थ्य विभाग जल्द ही कार्यक्रम शुरू किया जायेगा।
3.59 इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने का फैसला किया है। जिसका उद्धेश्य मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं को कम करना है। नई नीति के कपड़ा, धागा, होजरी, हाथ उपकरण, लाइट इंजीनियरिंग, फार्मासूटिकल, वस्त्र, खेल के समान और विभिन्न कागज आदि की अलग-अलग प्रकार समस्याओं और जरूरतों का समाधान करेगी। वे राज्य को औद्योगिक विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिये आईटी ई एस, बी टी, फार्मासूटिकलज एवं अन्य विकासशील औद्योगिक बिजनस एवं सेवाओं के लिए प्रोत्साहित करेगी। यह नीति 90 दिनों में अधिसूचित कर दी जायेगी।
3.60 नये बिजली के क नेक्शन और पॉवर लोड बढ़ाने के लिये किसी भी प्रकार की एन औ सी एवं सी एल यू की जरूरत नही होगी।
3.61 अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) लेने की शर्त क्षमा करने का फैसला किया है।
3.62 अंतर-राज्य सीमाओं पर आई सी सी यंत्रिकृत करने क ा फैसला किया गया है। इस काम को 180 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद सभी सभी क्रॉसिंग पर मानवीय कार्य समाप्त हो जायेगा।
3.63 मोहाली के इंडस्ट्रीयल क्षेत्रों को ट्राई सिटी के साथ जोडऩे के लिये एक कुशल, सुरक्षित एवं भरोसेमंदी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने एवं लागू करने का फैसला किया है। यातायात विभाग द्वारा यह सिस्टम 1 जुलाई, 2017 से अमल में लाया जायेगा।
3.64 नरमें पर मंडी शुल्क, आर डी एफ, वैट और अन्य वसूलीय हरियाणा और राजस्थान के बराबर करने का फैसला किया है।
3.65 व्यापारियों की शिकायतों के समयबद्ध निवारण के लिए एक विशेष शिकायत निवारण सैल स्थापना करने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद इस संबंधी एक आवश्यक अधिसूचना जारी करेगी।
3.66 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति को अनुबंध और आउटसोर्स नियुक्तियों पर भी लागू करने का फैसला किया।
3.67 अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नीति को ट्रस्टों, बोर्डों और निगमों के चेयरमैनों, वाइस चेयरमैन, सदस्यों और निदेशकों की रिक्तियों पर भी लागू किया है।
3.68 अलग से विशेष घटक योजना तैयार की जायेगी और उसको वार्षिक बजट के साथ मंजूरी के लिये पंजाब विधान सभा में पेश किया जायेगा।
3.69 राज्य सरकार या उसके एजेंसी / विभाग द्वारा घरों, आवासीय और वाणिज्यिक प्लाटों के आवंटन में अनुसूचित जाति वर्ग को 30 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
3.70 इसी तरह, राज्य, राज्य सरकार या राज्य के कानूनों अधीन बनी एजेंसी या संगठन द्वारा दोनो रिहायशी, कमर्शियल कृषि भूमि के लिये ठेका देने के समय एस सी वर्ग को 30 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करवाया जायेगा। 3.71 बेघर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए घर: 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले सभी एस सी परिवारों को मुफ्त घर या 5 मरला प्लाट मुहैया करवाये जायेंगे। बेघर शहरी और ग्रामीण जरूरत मंदों को भी निशुल्क रिहायशी घर मुहैया करवाने के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना को पेश किया जायेगा।
3.72 सरकार नौकरियों में ओबीसी श्रेणी के मौजूदा 12 फीसदी आरक्षण को बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जायेगा।
3.73 शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का रिजर्वेशन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जायेगा।
3.74 गरीब ईसाई और मुस्लिम परिवारों को अनुसूचित जाति वर्ग के बराबर आर्शीवाद स्कीम अधीन शगुन, मुफ्त बिजली, पेंशन, ऋण माफी और छात्रवृत्ति के फायदे दिये जायेंगे।
3.75 सभी राज्य बोर्डों और निगमों में भी क्रिस्चीयनों मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देगी।
3.76 मुसलमानों एवं क्रिश्चीयनों के कब्रीस्तानों के लिये उचित जगह मुहैया करवायेगी।
3.77 अगले दो साल के भीतर पीने के पानी की आपूर्ति, और हर ग्रामीण घर में शौचालय सहित सफाई के उचित प्रबंधन करना।
3.78 सीमावर्ती क्षेत्रों के लिये एक विशेष राहत पैकेज जिसमें क्षेत्र में नए सामाजिक और औद्योगिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण और रक्षा / सामरिक कारणों से पहले ही नष्ट हो चुकी / भूमि के उपयोग के बदले उचित मासिक मुआवजा तय करना ।
3.79 उचित एवं मूल नागरिक सेवाओं ,100 प्रतिशत शहरी आबादी तक योग्य पेयजल की आपूर्ति, सीवरेज़ ट्रीटमैंट और वेस्ट मैनेज़मैंट मुहैया करवाना ।
3.80 अमृतसर, जालंधर, पटियाला और बठिंडा में ठोस वेस्ट डंपों की समीक्षा करना और उनको किसी अन्य जगह स्थापित करना ।
3.81 परिवहन क्षेत्र को सभी के लिए खोलते हुये पारदर्शी एंग से बसों, मिनी बसों और अन्य वाणिज्यिक वाहनों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लाइसेंस दिये जायेंगे।
3.82 रोजगार सृजन के लिये एक व्यापक योजना जिसकी राज्य को सख्त जरूरत है । इस उद्देश्य से शहीद भगत सिंह इम्पलाइमैंट जनरेशन स्कीम लाई जायेगी जिसके अधीन शामिल होंगे:
क. ‘अपनी गाड़ी अपना रोज़गार’ इसके तहत बेरोजगार युवकों को रियायती दरों पर 100,000 टैक्सीयां एवं वाणिज्यक एल सी वी मुहैया करवाये जायेंगे। इसलिए राज्य सरकार गारंटी लेगी और किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। उन से 5 साल के भीतर ऋण वापस भुगतान करने की उम्मीद की जायेगी। इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ओला, उबेर की तरह टैक्सी ऑपरेटरों के साथ समझौता करेगी।
ख: हरा ट्रैक्टर स्कीम (35 से 50 एचपी) इसके तहत युवाओं को 25 हजार ट्रैक्टर अन्य कृषि सुविधाओं के साथ-साथ उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे कृषि सेवाओं के लिए अपने उद्यम शुरू कर सकें। इसके लिये राज्य सरकार गारंटी लेगी और किसी भी अन्य सहायता की जरूरत नहीं होगी। उनसे 5 साल के ऋण किश्तों वापस भुगतान करने की उम्मीद की जायेगी।
ग. मैत्री इनट्रप्राईजिज दो या इससे अधिक उद्यमियों द्वारा पदोन्नत किये छोटे उद्यमों को मैत्री उद्यम का नाम दिया जायेगा । युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सब्सिडी और प्रोत्साहन दिया जाएगा। ऐसे उद्यमों को अधिक से अधिक 5 लाख रुपये तक के निवेश तक 30 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। अगले पांच साल 2017-22 ं हर साल एक लाख उद्यम स्थापित किये जायेंगे।
3.83 डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए: युवाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रोत्साहित करने के लिए सरकार युवाओं को स्मार्ट मोबाइल फोन देगी। यह मोबाईल फोन नवयुवकों को अन्य चीजों के अलावा पंजाब ऑनलाइन प्रौजेक्ट द्वारा पंजाब को डिजीटल करने के प्रौजेक्ट का भागीदार एवं लाभपात्र बनायेंगे।
3.84 खेल पुरस्कार एवं उत्साह लाभार्थियों को वार्षिक स्तर पर उपलब्ध करवाये जाएगे।
3.85 एक खास तरीके का पोर्टल तैयार किया जायेगा, जहां प्रवासी भारतीय अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे।
3.86 शिकायतों पर कार्रवाई पर निगरानी रखने के लिये एनआरआई श्रेणी के लिए औमबडसमैन संस्था बनाई जायेगी।
3.87 प्रत्येक शहर में विशेष सरकारी इंटरफेस केन्द्रों की स्थापना करना जहां एनआरआई श्रेणी पंजाब में उनके परिवाों को पेश आने वाली किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकेंगे। इन केन्द्रों पर टेली कांफ्रेंसिंग की सुविधा भी होगी ताकि एनआरआई ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अपनी समस्या बता सकें। इन केन्द्रों प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।
3.88 निम्नलिखित मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की गति के लिए विशेष अदालतें स्थापित करेगी
1- नशा तस्करी एवं नारकोटिक्स
2-सामान्य जीवन में भ्रष्टाचार
3 एनआरआई श्रेणी
4 सेवारत सिपाही
3.89 भूमि और भवन की खरीद और बिक्री के संबंध में आम जनता से न्याय और उचित व्यवहार पुख्ता करने के लिये केंद्रीय कानून के मद्देनज़र एक रियल एस्टेट रैगूलेटरी अथार्टी बनाई जायेगी।
3.90 तीसरे पक्ष के ऑडिट द्वारा पॉवरकाम के कामकाज में पारदर्शिता पुख्ता की जायेगी। तीसरे पक्ष के पेशेवर लेखा परीक्षकों द्वारा पिछले 5 वर्षों से पॉवरकाम के कामकाज की जांच करवाई जायेगी।
3.91 मौजूदा वक्त में सडक़ों पर रेहड़ी एवं फड़ी लगाकर माल बेचने वाले गरीबों को सरकाी एजेंसियों के गुस्से का सामना करना पड़ता है। पंजाब सरकार उनको रोजी रोटी के योग्य एवं बिना रोक द्वारा मुहैया करवाने के लिये यूपीए सरकार द्वारा बनाये स्ट्रीट वैंडर्ज एक्ट 2014 को तुरंत लागू करेगी और 16 वर्षों से अधिक आयु के प्रत्येकव्यक्ति को तय स्थानों पर निर्विघ्र कार्य करने का अवसर प्रदान करेगी।
3.92 बजरी और रेत के व्यापार में एकाधिकार को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।
3.93 मजदूरों एवं सफाई कर्मचारियों की उनसे संबंधित सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों तक बात पहुंचाने के लिये मज़दूरो एवं सफाई कर्मचारियों का एक एक बोर्ड का गठन किया जाएगा ।
3.94 वरिष्ठ नागरिकों को सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज में प्राथमिकता दी जाएगी।
3.95 सभी सरकारी अस्पतालों में बुढापा केंद्र स्थापित किये जायेंगे।
3.96 रिटायरमैंट के लाभ लेने की प्रक्रिया आसान बनाई जायेगी।
3.97 शिकायतों को हल करने के लिए व्यवस्था की जायेगी, जैसे सिविल और पुलिस पेंशनरों के लिये बोर्ड फॉर वेलफेयर एंड पैंशनर्ज ।
3.98 पंजाबी भाषा को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए तलवंडी साबो, बठिंडा में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी।
3.99 मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अलग रक्षा कर्मियों / भूतपूर्व सैनिक का मंत्रालय बनायेगा।
3.100 जमीनी स्तर पर गार्डइंस ऑफ गवर्नैस (जी औ जी)के तौर पर पूर्व सैनिक देश कीरक्षा के समय पंजाब के सिपाही हमेशा से अग्रणीय रहें हैं। पंजाब सरकार जमीनी स्तर पर प्रशासन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और वह चुनिंदा पूर्व सैनिकों तक पहुंच करेगी। लोक स्थानीय पूर्व सैनिकों को गार्डिेंस ऑफ गवर्नैंस के तौर पर दी जायेगी और नियुक्त किया जायेगा। जहां वह सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने पर निगरानी करेंगे। उनकी भागीदारी पुख्ता करेगी कि सरकारी राहत जरूरतमंद तक पहुंचे और भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के कारण बीच में दम ना तोड़ दे। सरकार गांवों, कलस्टर एवं ब्लॉक स्तर पर गार्डीएंस ऑफ गवर्नैंस की पोस्टें बनायेगी।
3.101 तीन महीने के भीतर ग्रामीण और शहरी बुनियादी ढांचे का तीसरी पार्टी पेशेवर आडिट करवाया जाएगा ताकि सुधारों के लिए मौजूदा समस्याओं की पहचान की जा सके। राज्य के प्रत्येक ब्लॉक एवं निगमों के लिये आधारभूत रिन्यूएबल प्लान बनाये जायेंगे ताकि जरूरतों को पूरा करने के लिये समयबद्ध कार्रवाई की जा सके।
ं 3.102- प्रांत के मुख्य नदियो रावी, ब्यास और सतलुज का नहरीकरण और इन नदियों के बांधों पर हाई स्पीड इकनॉमिक कॉरीडोरों के निर्माण के साथ ना केवल बड़ी संख्या में किसानों को रोजी रोटी मिलेगी और स्थानीय लोगों के आसपास क्षेत्रों के लोगों के लिये नौकरियां एवं बिजनस की नई संभावनांए पैदा होंगी।
3,103 राज्य में सडक़ दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों को कम करने एवं कारणों की पहचान करने के लिए सडक़ सुरक्षा प्राधिकरण बनाया जायेगा।
3.104 अनुबंध पर नियुक्तियों सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण पुख्ता किया जायेगा।
3105 पी आर आईज़ एवं यू एल बी में मौजूदा 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की प्रतिनिधित्व बढ़ाया जायेगा।
3.106 पंजाब सरकार मैरिज पैलसों के लिये पड़ोसी राज्यों के बराबर आबकारी नीति अपनायेगी एवं लागू करेगी।
3107 राज्य का गर्व स्वतंत्रता सैनानियों का उनके संबंधित जिलों में 15 अगस्त को पर स्वतंत्रता दिवस पर और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस वाले दिन सम्मान करना।
3,108 स्वतंत्रता सैनानियों को उस गांव या शहर में एक घर मुहैया करवाना जहाँ वह आम तौर पर रहते हैं ।
3109 प्रति माह 300 इकाइयों निशुल्क बजली प्रदान करना।
3.110 स्वतंत्रता सैनानियों के परिवार को पंक्ति से हटाकर एक टयूबवैल कनेक्शन मुहैया करवाना ।
3111 स्वतंत्रता सैनानियों को राज्य राजमार्गों में टोल भुगतान पर छूट देना।
3112 एक प्रैस एक्रीडेएिशन कमेटी बनाई जायेगी जिसमें पंजीकृत पत्रकारा यूनियनें/एसोसिएशनों के सदस्य 10 वर्षो के लिये शामिल होंगे।
3113 मीडिया कर्मियों के लिए पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और चिकित्सा बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करना।
3,114 मीडिया कर्मियों की मान्यता प्राप्त एसोसिएशनोंं / यूनियनों को ग्रुप हाउसिंग के लिए भूमि आवंटित करना।
3,115 अनुमोदित नियमित पदों के बदले ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती करने की अनुमति नहीं देना।
3.116 सभी एडहॉक एवं ठेकेदार पर रखे कर्मचारियों को एक पारदर्शी प्रणाली और नियमों के माध्यम से भर्ती करना।
3117 किसी भी तरीके की अनुशासनिक कार्रवाईयां करके जरूरी बन जाने वाले या कर्मचारियों को मज़बूरी छोडक़र ट्रांसफरों को रोक लगाना और रोटीन में ट्रांसफरों की आज्ञा नही दी जायेगी।
3.118 सस्ते रोटी, प्रत्येक जिले एवं उप संभागीय मुख्यालयों में लंगर हाल स्थापित किये जायेंगे। इनको े रे
मुख्यमंत्री एवं मंत्रीयों ने वाहनों से लाल बत्ती हटाई
चंडीगढ़, 18 मार्च: वी आई पी कल्चर समाप्त करने संबंधी मंत्रीमंडल के फैसले पर तुरंत अमल करते हुये और इस संबंध में औपचारिक अधिसूचना का इंतजार किये बिना पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और कैबिनेट मंत्रीयों ने अपने वाहनों से लाल बत्ती हटा दी हैं।
शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की पहली बैठक के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री और शेष मंत्रीयों ने अपने वाहनों से लाल बत्ती हटा दी।
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि वी आई पी कल्चर की दिखावेबाजी को समाप्त करने संबंधी सरकार का यह कदम कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र का हिस्सा है और मंत्रीमंडल ने इसको सही मायनों में अमल में लाने का फैसला किया, चाहे कि कांग्रेस के चुनाव घेाषणा-पत्र में मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रीयों को इसके घेरे से बाहर रखा गया था परंतु समूची कैबिनेट ने अपने आप को इस फैसले के दायरे में लाने का फैसला किया।
प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के वाहनों से लाल बत्ती हटाने से राज्य सरकार के उन प्रयासों का आरंभ हुआ है जिसका मकसद सरकारी मशीनरी में से जोर-शोर से प्रचारे जाते वी आई पी संस्कृति का संपूर्ण सफाया करना है जो बीते वर्षो से खजाने पर बड़ा बोझ पडऩे के साथ-साथ आम आदमी के लिये घोर मुसीबतों का कारण बना हुआ है। इस संबंध में गत् सरकार द्वारा भारी कर्जे के रूप में बोझ डाला गया।
प्रवक्ता ने बताया कि एमरजैंसी अस्पताल, एंबूलैंस, आग बुझाओ वाहनों के अतिरिक्त पंजाब एवं हरियाणा हाईकार्ट के चीफ जस्टिस एवं शेष जजों के वाहनों को छोड़ कर सरकारी वाहनों पर लाल बत्ती का प्रयोग संबंधी नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पहले ही आरंभ की जा चुकी है। प्रवक्ता ने बताया कि आवश्यक अधिसूचना जारी होते ही सभी सरकारी विभागों द्वारा इसका कठोरता से पालन किया जायेगा।
प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रीमंडल के शेष फैसलों को लागू करने की प्रक्रिया भी आरंभ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि सभी फैसलों को समयबद्ध ढांचे में अमल में लाया जायेगा और मुख्यमंत्री तथा संबंधित मंत्री इसकी नीजि तौर पर निगरानी कर रहें हैं ताकि इसमें हुई कोई अड़चन या देरी ना होने को यकीनी बना सकें। शनिवार को कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रीमंडल की प्रथम बैठक में ही कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में किये वायदों को अमली रूप देने के लिये 120 से अधिक फैसले लेकर इसको विकास कार्यक्रम के तौर पर अपनाया गया।