रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए फरीदाबाद नगर निगम के सुपरवाइजर को मिली दो धाराओं में 3 और 4 साल की सजा

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सत्र न्यायाधीश न्यायालय, फरीदाबाद ने राजपाल, सुपरवाईजर, नगर निगम, फरीदाबाद को सुनाई सजा

पंचकूला, 23 जनवरी। शिकायतकर्ता श्याम मनोहर निवासी गांव ककड़ीपुर, थाना चांदहट, जिला पलवल द्वारा दिनांक 05.02.2020 को ए.सी.बी. फरीदाबाद में दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके द्वारा अपनी जमीन पर निजी प्रयोग के लिये शेड बनाया गया है। आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर उसके शेड को तुडवाने का भय दिखाकर उससे 30,000/- रुपये बतौर रिश्वत की मांग कर रहा है।


शिकायत पर कार्यवाही करते हुये ए.सी.बी. की फरीदाबाद टीम द्वारा राजपाल, सुपरवाईजर को रिश्वत की राशि 30,000/- हजार रू. लेते हुए मौका से  05 फरवरी 2020 को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर, नगर निगम, फरीदाबाद के विरूद्व धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शूरू की गई थी।


मुकदमा की तफतीश पूर्ण करनेे उपरान्त दिनांक 18.09.2020 को धारा 7, 13(1)डी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत उक्त आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर के विरूद्ध ए.सी.बी. फरीदाबाद द्वारा चालान (चार्जशीट) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय फरीदाबाद में पेश किया गया।


उपरोक्त केस की सुनवाई पूरी होने के बाद 17 दिसम्बर 2024 को सत्र न्यायाधीश, न्यायालय, फरीदाबाद द्वारा आरोपी राजपाल, सुपरवाईजर, नगर निगम, फरीदाबाद को धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 के तहत 3 साल की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माने तथा धारा 13(1)डी सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के तहत दोषी करार देते हुये 4 साल की सजा व 20,000/- रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई ।

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