ट्राई ने एक्सेस प्रोवाइडर को दिया निर्देश : मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाएं

Font Size

नई दिल्ली :  अवांछित वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), जिसे आमतौर पर स्पैम कहा जाता है, की समस्या से निपटने के अपने जारी प्रयास में, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अभिगम प्रदाताओं (एक्सेस प्रोवाइडर) को यूसीसी संबंधी शिकायतों के पंजीकरण और प्राथमिकता की सेटिंग के लिए अपने मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल को उपयोगकर्ताओं के और अधिक अनुकूल बनाने का आदेश दिया है।

ट्राई ने अभिगम प्रदाताओं (एक्सेस प्रोवाइडर) को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य किया है कि यूसीसी संबंधी शिकायतों के पंजीकरण और प्राथमिकता प्रबंधन के विकल्प अभिगम प्रदाताओं के मोबाइल एप्लिकेशन और वेबसाइटों पर आसानी से उपलब्ध हों। इसके अलावा, यदि उपयोगकर्ता अपने कॉल लॉग और अन्य प्रासंगिक डेटा तक पहुंचने की अनुमति देते हैं, तो शिकायतों के पंजीकरण हेतु आवश्यक विवरण स्वचालित रूप से भरे जाने चाहिए।

यूसीसी के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, ट्राई ने प्रदर्शन निगरानी रिपोर्ट के प्रारूपों (पीएमआर) में संशोधन को लागू किया है। अधिक विस्तृत निगरानी हेतु सभी अभिगम प्रदाताओं को, पिछले त्रैमासिक रिपोर्टिंग चक्र के उलट, मासिक आधार पर पीएमआर जमा करने की आवश्यकता होगी।

Table of Contents

You cannot copy content of this page