– बैठक में ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की कार्य योजना पर हुई विस्तार से चर्चा
गुरूग्राम, 1 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने शुक्रवार को निगम कार्यालय में सिटीजन सुपरवाईजरी कमेटी (सीएससी) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) डा. नरेश कुमार, सीएससी की सदस्या स्मिता आहुजा व कुसुम शर्मा सहित अन्य उपस्थित थे।
बैठक में बल्क वेस्ट जनरेटर को ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना करवाने के लिए तैयार की जा रही कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन कार्य में दक्ष एजेंसियों को इम्पैनल किया गया है। ये एजेंसियां बल्क वेस्ट जनरेटरों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे तथा कचरा निष्पादन में अपनी भूमिका निभाएंगी।
नियम के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक का कचरा पैदा करने वाली रिहायशी सोसायटियों, कमर्शियल संस्थानों, औद्योगिक इकाइयों, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे, पब-बार, आहते, स्कूल, कॉलेज, मैरिज पैलेस, मार्केट आदि बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं। इन्हें गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग करके उसका निष्पादन सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है।
सभी बल्क वेस्ट जनरेटर गीले कचरे से खाद तैयार करें तथा सूखा व घरेलू हानिकारक कचरा अधिकृत रिसायकलर को सौंपें। नियमों की पालना नहीं करने की सूरत में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा एक विशेष अभियान चलाकर संबंधित पर जुर्माना लगाने के साथ ही नियमानुसार अन्य कार्रवाई भी की जाएगी।