-शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती नहीं कर सकेंगे निजी महाविद्यालय
-हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक बुवानीवाला ने सरकार के फैसले की आलोचना की
-पहले से दी गई अनुमति भी तुरंत प्रभाव से वापिस ली गई
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने प्रदेश सरकार से अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की भर्ती पर रोक लगा दी है।
उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा के निदेशक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालयों में भर्ती के लिए पहले से दी गई अनुमति भी तुरंत प्रभाव से वापिस ली जा रही है।
सहायक निदेशक महाविद्यालय IV द्वारा हस्ताक्षरित यह पत्र 21 दिसंबर को जारी किया गया है। जिसे पंजीकृत डाक द्वारा सरकारी अनुदान प्राप्त निजी महाविद्यालय के प्राचार्यों और इन संस्थाओं के अध्यक्षों और प्रशासकों को भेजा गया है। पत्र की प्रति राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को भी प्रेषित की गई है।
हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक बुवानीवाला ने सरकार के इस फैसले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्राइवेट महाविद्यालयों में नौकरी पर बैन लगाकर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को नीचे गिराने का प्रयास किया है। यहां बता दें कि इससे पहले सरकार ने विश्वविद्यालयों को भी पत्र लिखकर कहा था कि वह अपने संसाधनों से विश्वविद्यालय के लिए पैसा जुटाएं।