- सभी प्रॉपर्टी मालिक यूएलबी पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा का स्वयं सत्यापन करके 30 सितम्बर तक प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें तथा 15 प्रतिशत छूट पाएं
- नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों, आरडब्ल्यूए, लाईसैंस कॉलोनियों व सोसायटियों को भेजा पत्र
गुरूग्राम, 11 सितम्बर। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रॉपर्टीज का डाटा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पोर्टल ulbhryndc.org पर अपलोड कर दिया गया है। सभी प्रॉपर्टी मालिक पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी डाटा का स्वयं सत्यापन करें तथा 30 सितम्बर तक अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करके वित्त वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट का लाभ पाएं।
नगर निगम गुरूग्राम सीमा में स्थित सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, कॉरपोरेशनों, आरडब्ल्यू, लाईसैंस कॉलोनियों व रिहायशी सोसायटियों को पत्र भेजकर उन्हें अपने यहां स्थित प्रॉपर्टीज के मालिकों को स्वयं सत्यापन के लिए प्रेरित करने का अनुरोध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित खाली प्लॉटों, रिहायशी भवनों, वाणिज्यिक संस्थानों, औद्योगिक ईकाईयों सहित सभी प्रकार की प्रॉपर्टीज पर सालाना टैक्स लगता है। इन प्रॉपर्टी मालिकों को प्रत्येक वित्त वर्ष में अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करना अनिवार्य है। अगर कोई प्रॉपर्टी मालिक समय पर प्रॉपर्टी का भुगतान नहीं करता है, तो उस पर 18 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है। यही नहीं, डिफॉल्टर प्रॉपर्टीज के सीवर-पानी कनेक्शन काटने के साथ ही प्रॉपर्टीज को सील करके उसे नीलाम करने की भी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। नगर निगम गुरूग्राम सीमा में स्थित सभी प्रॉपर्टी मालिकों से अनुरोध है कि वे पोर्टल पर जाकर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा का स्वयं सत्यापन करें तथा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें। अगर पोर्टल पर आपका डाटा सही नहीं है, तो आप पोर्टल पर ही इस बारे में आपत्ति भी दर्ज करवा सकते हैं।