गुरुग्राम, 25 जुलाई। गुरुग्राम के एसडीएम एवं वाहन पंजीकरण के लिए अधिकृत रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी रविंद्र यादव ने बताया कि गुरुग्राम उपमंडल के वह सभी इलेक्ट्रिक वाहन मालिक जिन्होने 10 जुलाई, 2022 से 21 जून 2023 तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदें हैं व इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का लाभ लेने के इच्छुक हैं तो अगले दो दिनों के अंदर अपना स्वामित्व प्रमाण पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें।
एसडीएम ने जरूरी दस्तावेजों की जानकारी देते हुए बताया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहन मालिक अपने-अपने वाहन की रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एमवी) गुरुग्राम से जारी आरसी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक व वाहन खरीद करते समय डीलर द्वारा दिये गये वाहन के दस्तावेज की छाया प्रति उपमंडल अधिकारी (ना0) एवं रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (एम0वी0) गुरुग्राम में जमा कराएं।
निर्धारित समय अवधि के बाद आवेदन नही होंगे स्वीकार
एसडीएम ने कहा कि इच्छुक व्यक्ति अपने दस्तावेज दो दिन के अन्दर किसी भी कार्यदिवस में प्रात: 09:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक वाहन स्वामी स्वयं या उसका कोई भी प्रतिनिधि जमा करवा सकता है। एसडीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी की गई निर्धारित समय अवधि उपरान्त कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।