नई दिल्ली : केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों (Online Gaming Companies) के लिए सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम (Self Regulatory System) बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया है. साथ ही भारत में स्थित उनके पते का सत्यापन अनिवार्य करने का प्रावधान नियमों में शामिल किया है. नए नियमों के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों (IT Rules) के तहत लाया जाएगा. हालांकि ये नियम सोशल मीडिया कंपनियों के लिए साल 2021 में जारी किए गए थे.
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने खा है कि नियमों के मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए भारत में लागू कानूनों का पालन करना जरूरी है. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि जुआ या सट्टेबाजी से संबंधित कानून इन कंपनियों पर लागू होगा. मंत्रालय ने जानकारी दी है कि, ‘‘मसौदा संशोधनों का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों की वृद्धि सुनिश्चित करने के साथ ही उन्हें जिम्मेदार ढंग से संचालित करना चाहिए.
नियमों के मसौदे में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए जांच-परख संबंधी अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं. इनमें सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम में पंजीकृत सभी ऑनलाइन गेम्स में शामिल होने वाले व्यक्तियों को जमा राशि की निकासी या रिफंड, एवं जीती हुई रकम के वितरण और फीस के साथ अन्य शुल्कों के बारे में जानकारी देनी होगी.