-चिन्हित पात्र परिवारों को हर हित स्टोर खोलने के लिए किया प्रेरित : विश्राम कुमार मीणा
गुरुग्राम, 19 दिसंबर। अंत्योदय की भावना के साथ काम करते हुए प्रदेश में अंत्योदय के सपने को साकार कर रही हरियाणा सरकार ने एक सराहनीय पहल करते हुए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत एक लाख अस्सी हजार रुपए से कम आय वाले परिवारों को हर-हित योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। निर्णय के तहत गुरुग्राम जिला में 128 चिन्हित परिवारों को हर हित स्टोर खोलने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विकास सदन परिसर में आज मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का आयोजन किया गया। खबर लिखे जाने तक मेले में आए 20 पात्र परिवारों को पशुपालन विभाग, नगर निगम, रोजगार विभाग, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, महिला विकास निगम से संबंधित योजनाओं की भी जानकारी दी गई। वहीं किसी कारणवश आज नही पहुँच पाए पात्र परिवारों को मंगलवार व बुधवार को पुनः आमंत्रित किया गया है।
गुरुग्राम के एडीसी विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि
प्रदेश सरकार का प्रयास है कि जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख अस्सी हजार से कम है उनको विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा दी जा रही स्कीमों से जोड़कर उनकी मासिक आय को 15 हजार तक ले जाया जाए। ऐसे में अन्त्योदय परिवार उत्थान के लिए आयोजित होने वाले इन मेलों से आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को स्वरोजगार स्थापित करने में काफी मदद मिलेगी और वे सरकारी योजनाओं के तहत अपने एच्छिक कारोबार स्थापित करने के लिए बाकायदा ऋण प्राप्त कर सकेंगे ।
उन्होंने पात्र परिवारों से आह्वान किया कि वे इन मेलों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने के लिए आगे आंए और अपनी आजिविका सुगम बनाए। श्री मीणा ने आज मेले में आमंत्रित चिन्हित पात्र परिवारों से संवाद करते हुए कहा कि हर-हित योजना के तहत अंत्योदय परिवारों के कौशल विकास, स्वरोजगार व रोजगार सृजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, चिन्हित किए गए परिवारों को हर-हित स्टोर योजना में प्राथमिकता दी जाएगी, जिनकी सालाना आय एक लाख से कम है, उनको स्टोर के इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए 50 हजार रुपए तक की राशि का सहयोग दिया जाएगा साथ ही ऐसे पात्र व्यक्तियों को स्टोर की सिक्योरिटी राशि के रूप में मात्र 5 हजार रूपए देने होंगे। उन्होंने बताया कि मेले में पात्र व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था।
एडीसी श्री मीणा ने बताया कि चिन्हित पात्र परिवार हरियाणा सरकार की हर-हित योजना से संबंधित जानकारी व आवेदन करने के लिए parivarutthan.haryana.gov.in/ व harhith.com/ पर संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने हर-हित फ्रैंचाइजी के लिए पात्रता एवं मापदंड की जानकारी देते हुए बताया कि पात्र व्यक्ति की आयु 18-55 वर्ष होनी चाहिए, उसके पास 10वीं पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। उसके पास हरियाणा राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। आवेदक हरियाणा के उसी गांव/वार्ड का अधिवासी हो जहां स्टोर प्रस्तावित है, वह सरकार द्वारा संचालित परियोजनाओं में शून्य वित्तीय देयता हो। आवेदक गैर-आपराधिक पृष्ठभूमि का हो तथा वह न तो कभी किस अपराध में दोषी ठहराया गया और न ही कोई आपराधिक मामला लंबित हो।
–योजना से आवेदक को मिलने वाले लाभ
एडीसी ने बताया कि हर-हित स्टोर योजना से युवा उद्यमियों को बढ़ावा मिलेगा, बैंकों से मुद्रा लोन दिलाने के लिए तालमेल, जीरो रॉयल्टी और फ्रेंचाइजी फीस, कुल मासिक बिक्री के प्रतिशत के रूप में 10 प्रतिशत मार्जिन का मासिक औसत, फ्रैंचाइजी को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ब्रांडों से प्रतिस्पर्धी दरों पर सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले ग्राहकों के लिए 1000+ उत्पादों की रेंज के साथ उत्पाद प्रदान किए जाएंगे, स्टोर पर ऑर्डर किए गए स्टॉक की ग्राहकों को डोरस्टेप डिलीवरी, बेहतर स्टोर प्रबंधन के लिए पीओएस मशीन और एकीकृत प्रणाली के लिए आईटी स्पोर्ट, फ्रैंचाइज़ी को स्टोर संचालन और व्यवसाय का प्रशिक्षण आदि लाभ मिलेंगे।
मेले में पशुपालन विभाग, नगर निगम, रोजगार विभाग, अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास निगम, महिला विकास निगम तथा हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज की टीम सहित केनरा बैंक, पीएनबी बैंक, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, तथा एसबीआई बैंक के पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी जितेंद्र ढिल्लों सहित एलडीएम अशोक कुमार जुलाहा व अन्य लोग उपस्थित थे।