हरियाणा सरकार ने भर्ती हुए लिपिकों के मामले में लिया अहम निर्णय

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Haryana Teacher Recruitment Updates

Haryana Teacher Recruitment UpdatesHaryana Teacher Recruitment Updatesचंडीगढ़, 16 दिसंबर:  हरियाणा सरकार ने विज्ञापन संख्या 5/2019 के तहत भर्ती हुए लिपिकों, जिन्होंने उसी विभाग या अन्य विभागों में दी गई ज्वाईन तिथि के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया था तथा संशोधित परिणामों के उपरांत जिन्होंने उसी विभाग या अन्य विभाग में ज्वाईनिंग दी है, उनकी सेवा के बीच के समय को ‘अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि’ के रूप में गणना करने का निर्णय लिया है।

मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा इस आशय का एक परिपत्र सभी प्रशासनिक, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्तों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबन्ध निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को जारी किया गया है।

परिपत्र के अनुसार प्रशासनिक सचिव ऐसे उम्मीदवारों की ‘अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि’ की यथार्थ/ वास्तविक गणना के लिए अपने-अपने विभागों के मामले हरियाणा सिविल सेवाएं (सामान्य) नियम-2016 के नियम-8 (10) के तहत वित्त विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

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