हरियाणा में तभी आपको मिलेगा आर्म्स लाइसेंस या फिर सरकारी नौकरी !
चण्डीगढ़ : हरियाणा सरकार ने आज सैद्धांतिक रूप से निर्णय लिया है कि अब सरकारी नौकरियों में आवेदन करने, हुडा व एचएसआईआईडीसी के सैक्टरों में 250 वर्ग गज या इससे अधिक के प्लाटों में भवन निर्माण व नक्शा पास करवाने, प्लाटों को खरीदने के लिए किए जाने वाले आवेदन तथा सशस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन व नवीनीकरण जैसे कार्यों के लिए आवेदक द्वारा बिजली बिलों का नियमित भुगतान करने को अनिवार्य किया जाएगा।
यह निर्णय आज यहां मुख्य सचिव डी एस ढेसी की अध्यक्षता में आयोजित बिजली निगमों की बैठक में लिया गया। बैठक में बताया गया कि बिजली बिल सरचार्ज माफी योजना जो 20 नवम्बर, 2016 को लागू की गई थी, जिसके तहत 31 दिसम्बर, 2016 तक 1,10,000 बिजली उपभोक्ताओं द्वारा लगभग 400 करोड़ रुपये का निपटान किया जा चुका है। इस योजना की भारी सफलता को देखते हुए जनता के अनुरोध पर इस योजना को 31 जनवरी, 2017 तक बढ़ा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों के चुनावों में भी बिजली बिलों कानियमित भुगतान करने की शर्त को अनिवार्य किया गया था, जिसपर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपनी मोहर लगा दी थी। इसके फलस्वरूप 50 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बिजली निगमों को प्राप्त हुई थी।
बैठक में राजस्व विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केसनी आनन्द अरोड़ा, परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एस एस ढिल्लों, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनन्द मोहन शरण, ग्राम एवं आयोजना विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, बिजली विभाग के प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी, बिजली निगमों के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर भी उपस्थित थे।