पिछले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता फिर हुई खराब , ग्रैप का चरण 3 लागू करने का आदेश

Font Size

नई दिल्ली। पिछले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट के मद्देनजर, एनसीआर और आस-पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए उप-समिति ने आज आपात बैठक की। दिल्ली का कुल वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) आज शाम 4:00 बजे 407 के अंक को पार कर गया, जिसके स्थानीय प्रभाव होने की संभावना है।

आयोग ने 14.11.2022 से दिल्ली-एनसीआर की समग्र वायु गुणवत्ता पर चरण-3 के तहत कार्रवाई को रद्द करने के प्रभाव की समीक्षा की और साथ ही साथ ग्रैप के चरण-1 और चरण-2 के तहत लागू मौजूदा प्रतिबंधात्मक/निवारक कार्रवाइयों की व्यापक समीक्षा की। समग्र वायु गुणवत्ता मापदंडों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करते हुए इस बैठक के दौरान उप-समिति ने कहा कि अचानक प्रतिकूल मौसम संबंधी स्थितियों के कारण, पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से ग्रैप के चरण-3 को फिर से लागू करना आवश्यक माना गया है। ताकि क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को और खराब होने से रोका जा सके।

गतिशील मॉडल और मौसम/मौसमविज्ञान संबंधी पूर्वानुमान के अनुसार, अचानक आया ये उछाल संभवतः स्थानीय कारकों की वजह से है। इसीलिए हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को दूर करने और दिल्ली के एक्यूआई को बनाए रखने की कोशिश में उप-समिति द्वारा ग्रैप के चरण-3 (‘गंभीर’ रूप से खराब वायु गुणवत्ता, दिल्ली में एक्यूआई 401-450) के तहत निर्धारित सारी कार्रवाइयों को फिर से शुरू करने का आह्वान किया गया है। ये ग्रैप के चरण-1 और चरण-2 में उल्लिखित निवारक/प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों के अलावा है।

इसी अनुसार, ग्रैप के चरण-1 और चरण-2 के निवारक/प्रतिबंधात्मक कदमों के अलावा जो कि पहले से लागू हैं, ग्रैप के चरण-3 के अनुसार 9-सूत्रीय कार्य योजना आज से पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव से लागू की गई है। इस 9 सूत्रीय कार्य योजना में एनसीआर और डीपीसीसी की विभिन्न एजेंसियों और पीसीबी द्वारा कार्यान्वित/सुनिश्चित किए जाने वाले कदम शामिल हैं।

कदम हैं:

  1. सड़कों की मशीन/वैक्यूम आधारित सफाई की बढ़ी हुई आवृत्ति।
  2. सड़कों पर और हॉटस्पॉट, ज्यादा यातायात वाले रास्तों समेत जन यातायात के रास्तों पर ट्रैफिक के पीक वाले घंटों से पहले डस्ट सप्रेसेंट्स के इस्तेमाल के साथ रोज पानी का छिड़काव और इकट्ठा की गई धूल को निर्धारित स्थलों/लैंडिफल में डालना।
  3. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाना। ऑफ-पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग अंतर वाली दरें लाना।
  4. निर्माण और तोड़फोड़ (सीएंडडी) गतिविधियां:

(i) निम्नलिखित श्रेणियों की परियोजनाओं को छोड़कर, पूरे एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लागू किया जाना:

  1. रेलवे सेवाएं / रेलवे स्टेशन
  2. स्टेशनों सहित मेट्रो रेल सेवाएं।
  3. हवाई अड्डे और अंतरराज्यीय बस टर्मिनल।
  4. राष्ट्रीय सुरक्षा/रक्षा संबंधी गतिविधियां/राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं।
  5. अस्पताल / चिकित्सा सुविधाएं।
  6. सार्वजनिक परियोजनाएं जैसे राजमार्ग, सड़कें, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, पॉवर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन आदि।
  7. स्वच्छता परियोजनाएं जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और जल आपूर्ति परियोजनाएं आदि।
  8. उपरोक्त श्रेणियों की परियोजनाओं के लिए विशिष्ट और पूरक सहायक गतिविधियां।

You cannot copy content of this page