राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश : अगर उम्मीदवार पर बिजली और सहकारिता विभाग की कोई देनदारी नहीं तो तत्काल जारी करें नो ड्यूज सर्टिफिकेट

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नो-ड्यूज के लिए सिर्फ उम्मीदवार की देनदारी की जांच करे विभाग – धनपत सिंह

आयोग ने पुलिस विभाग को भी जारी किया पत्र – चुनाव नामांकन में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की नहीं कोई आवश्यकता

चंडीगढ़, 18 अक्तूबर : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने बिजली और सहकारिता विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे उम्मीदवारों के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी करें। इसके साथ-साथ सिर्फ उम्मीदवारों की देनदारी की जांच करें, यदि चुनाव नामांकन करने वाले उम्मीदवार पर कोई देनदारी नहीं है तो तत्काल नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जारी किया जाए। किसी के परिवार पर यदि कोई देनदारी है तो इस वजह से उम्मीदवार का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न रोका जाए।

इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त धनपत सिंह ने कहा कि आज एक पत्र के माध्यम से हरियाणा सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा राज्य कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के प्रबंध निदेशक, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम व उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए गए हैं कि नो-ड्यूज सर्टिफिकेट जल्द से जल्द जारी किए जाएं। श्री धनपत सिंह ने कहा कि बिजली विभाग व सहकारिता विभाग नामांकन कर रहे उम्मीदवार के नो-ड्यूज की जांच करे, यदि उसके परिवार के नाम पर कोई लोन या देनदारी है तो इस वजह से उम्मीदवार का नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न रोका जाए।

चुनाव नामांकन में पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की नहीं कोई आवश्यकता


धनपत सिंह ने कहा कि पुलिस महानिदेशक श्री पीके अग्रवाल को भी पत्र लिखा गया है कि चुनाव नामांकन के लिए किसी तरह के पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। आयोग इस संबंध में पहले भी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। नामांकन करने वाले उम्मीदवार को महज खुद से सत्यापित एक शपथ-पत्र (एफिडेविट) देना है, जिसमें अपने से संबंधित सभी पुलिस केस की जानकारी उस शपथ पत्र में देनी है। इसी के आधार पर नामांकन भरा जा सकता है।

मूल निवासी प्रमाण पत्र की भी नहीं कोई आवश्यकता

 धनपत सिंह ने कहा कि पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के उम्मीदवार को मूल निवासी प्रमाण पत्र (डोमिशाइल सर्टिफिकेट) देने की आवश्यकता नहीं है। जो भी उम्मीवादर चुनाव लड़ रहा है, सिर्फ उसका नाम संबंधित पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद की मतदाता सूची में दर्ज होना जरुरी है। श्री धनपत सिंह ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों से अपील की कि वे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हिदायतों पर ही विश्वास करें, अन्य अफवाहों पर ध्यान न दें।      

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