तीस्ता को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत

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नई दिल्ली : तीस्ता को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी. तीन जजों की बेंच ने फैसला किया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता एक महिला है जो दो महीने से हिरासत में है. जो मामला है वो 2002-2010 के बीच के दस्तावेज का है. जांच मशीनरी को सात दिनों तक उससे हिरासत में पूछताछ का मौका मिला होगा. रिकॉर्ड में मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए हमारा विचार है कि हाईकोर्ट को मामले के लंबित रहते समय अंतरिम जमानत पर विचार करना चाहिए था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हमने सिर्फ अंतरिम बेल पर मामले में विचार किया है. हमने मेरिट पर कोई राय नहीं दी है. हाईकोर्ट मेरिट पर स्वतंत्रता से विचार करेगा.

सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. CJI यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु भट की बेंच ने सुनवाई की. गुजरात सरकार की ओर से SG तुषार मेहता ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट ने सही तौर पर मामला उठाया कि हाईकोर्ट ने इतना समय क्यों लगाया. मैंने सरकारी वकील से विस्तार से बात की. हाईकोर्ट ने इस मामले में वही किया जो आम तौर पर मामलों में करता है. उन्होंने कहा कि तीन अगस्त को हाईकोर्ट के पास 168 केस लगे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीस्ता 25 जून 2022 को गिरफ्तार की गई थीं और अब तक हिरासत में हैं.  FIR में सुप्रीम कोर्ट के 24 जून के फैसले समेत कई कार्रवाइयों का जिक्र है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर उसने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में अर्जी लगाई. अर्जी खारिज कर दी. ऐसी ही जमानत अर्जी आरबी श्रीकुमार ने भी दाखिल की. ट्रायल कोर्ट ने 13 जुलाई को दोनों जमानत अर्जी खारिज कर दीं. फिर तीस्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, हाईकोर्ट ने तीन अगस्त को नोटिस जारी किया और सुनवाई 19 सितंबर को तय की. तीस्ता की अंतरिम जमानत की मांग नहीं मानी गई. दोनों फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की.

सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देते हुए कहा कि तीस्ता को जल्द से जल्द संबंधित ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए. ट्रायल कोर्ट जमानत की शर्तें तय कर जमानत दे. तीस्ता को पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया और कहा कि तीस्ता जांच में सहयोग करेंगी.

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