नई दिल्ली : महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के सत्ता में काबिज होने के बाद शिवसेना किसकी विवाद मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने आज इस विवाद के मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ को रेफर क्र दिया. खबर है कि अब सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को इस मामले की सुनवाई करेगा. संविधान पीठ चुनाव आयोग के सामने चुनाव चिन्ह मामले की सुनवाई का मामला सुनेगी. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस मामले में गुरुवार तक कोई एक्शन नहीं लेने के आदेश दिए हैं .
अयोग्यता की कार्यवाही और अयोग्यता को चुनौती देने की स्थिति को लेकर कोर्ट की शक्तियां, चुनाव आयोग के सामने मौजूद ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है. दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि न्यायपालिका पर उन्हें पूरा भरोसा है.
महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद उद्धव ठाकरे से अलग गुट बना कर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा ठोका है . उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि उनके खेमे को ही असली शिवसेना के रूप में मान्यता दी जाए क्योंकि उनके पास अधिकतम विधायक हैं . साथ ही पार्टी का चुनाव चिह्न तीर व धनुष भी उन्हें ही आवंटित करने की मनाग की है .
इसके खिलाफ उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी. एक ही दल के दोनों गुट एक-दूसरे के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं. दूसरी तरफ विधानसभा के डिप्टी स्पीकर द्वारा विधायकों की आयोग्यता के मसले पर भी फैसला लंबित है.