नई दिल्ली : देश के केन्द्रीय बैक रिजर्व बैंक ने कर्ज की वसूली करने वाले एजेंटों के लिए शुक्रवार को नए निर्देश जारी किये हैं. निर्देश में कहा है कि वे सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कर्जदारों को कॉल नहीं कर सकते . आरबीआई ने इस आशय की एक अधिसूचना जारी की है . इसमें कहा है कि बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां और संपत्ति पुनर्गठन कंपनियां यह सुनिश्चित करें कि कर्ज वसूली संबंधी उसके निर्देशों का ठीक से पालन किया जाए. आरबीआई ने कहा है कि ‘सलाह दी जाती है कि विनियमित इकाइयां सख्ती से यह सुनिश्चित करेंगी कि वे या उनके एजेंट बकाया कर्जों की वसूली के दौरान कर्जदारों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या उकसाने से परहेज करें.’
इसके अलावा आरबीआई ने कर्जदारों को किसी भी तरह का अनुचित या धमकी भरा संदेश भेजने से मना किया है. आर बी आई ने अनजान नंबर से फोन करने से भी मना किया है. आरबीआई के मुताबिक, वसूली एजेंट कर्जदारों को सुबह आठ बजे के पहले और शाम सात बजे के बाद कॉल भी नहीं कर सकते हैं.
आपको बता दें कि आरबीआई समय-समय पर कर्ज वसूली से संबंधित मुद्दों पर दिशानिर्देश जारी करता रहा है. उसने पहले भी कहा था कि विनियमित इकाइयां कर्जदारों को परेशान या प्रताड़ित न करें. लेकिन हाल के समय में वसूली एजेंटों की तरफ से की जा रही अनुचित गतिविधियों को देखते हुए आरबीआई ने नया दिशानिर्देश जारी किया है.