स्टार्ट-अप में निवेश की सुविधा के लिए एंजेल फंड के सम्बन्ध में नियामकीय रूपरेखा
नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के अपने कार्यादेश को आगे बढ़ाते हुए, अप्रैल, 2022 में आईएफएससीए (कोष प्रबंधन) विनियम, 2022 अधिसूचित किया था, ताकि प्रारंभिक चरण के उद्यम पूंजी उपक्रम (स्टार्ट-अप) में निवेश के लिए योजनाओं सहित कोष प्रबंधन से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए नियामकीय रूपरेखा को सक्षम बनाया जा सके।
एंजेल फंड स्टार्ट-अप और एंजेल निवेशकों के बीच की दूरी को ख़त्म करता है। एंजेल निवेशक स्टार्ट-अप परामर्श देने, सहायता करने और संसाधन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईएफएससीए ने अब आईएफएससीए (कोष प्रबंधन) विनियम, 2022 के तहत एंजेल फंड के लिए एक रूपरेखा जारी की है। उक्त रूपरेखा की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:
1) आईएफएससीए में कोष प्रबंधन इकाई (एफ एम ई) ग्रीन चैनल के तहत प्राधिकरण के साथ एक नियुक्ति ज्ञापन दाखिल करके एंजेल फंड लॉन्च करने में सक्षम होगी, यानी प्राधिकरण के साथ नियुक्ति ज्ञापन दाखिल करने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा सब्सक्रिप्शन के लिए योजनाएं खोली जा सकती हैं।
2) एंजेल फंड मान्यता प्राप्त निवेशकों या ऐसे निवेशकों से निवेश स्वीकार करेंगे, जो 5 वर्षों के दौरान कम से कम 40,000 डॉलर निवेश करने के इच्छुक हैं।
3) एंजेल फंड को इच्छुक निवेशकों से सहमति प्राप्त करने के बाद आईएफएससी, भारत, विदेशी क्षेत्राधिकार में स्टार्ट-अप के साथ-साथ अन्य विनियमित एंजेल योजनाओं में निवेश करने की अनुमति होगी।
4) एंजेल फंड द्वारा एक स्टार्ट-अप में निवेश की सीमा 1,500,000 डॉलर है, एंजेल फंड को अपनी शेयरधारिता को कमजोर पड़ने से बचाने के लिए स्टार्ट-अप द्वारा फिर से कोष जुटाने के दौर में निवेश करने की अनुमति होगी, जो कुछ शर्तों के अधीन होगी।
एंजेल फंड के लिए विस्तृत रूपरेखा https://ifsca.gov.in/Circular पर देखी जा सकती है