केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान : पुराने वाहन की फिटनेस जांच के लिए नहीं लगाने पड़ेंगे दलालों के चक्कर

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– केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य

– भारी माल वाहनों / भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए 01 अप्रैल, 2023 से प्रभावी

– मध्यम माल वाहनों / मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए 01 जून, 2024 से प्रभावी

सुभाष चौधरी 

नई दिल्ली : केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 175 के अनुसार पंजीकृत केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस के संबंध में 5 अप्रैल 2022 को अधिसूचना जारी की है . केंद्र सरकार ने वाहनों के फिटनेस कराने को लेकर यह  बड़ा ऐलान किया है। इससे भारी वाहनों से लेकर कार मालिकों तक को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्हें अनावश्यक अब न सरकारी अधिकारियों के चक्कर लगाने होंगे और न ही किसी दलाल को रिश्वत देने की मजबूरी होगी. साथ ही लम्बी कतारों में वाहनों की जांच करवाने के लिए भी कई दिनों तक इन्तजार करने की जरूरत भी नहीं होगी. स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच करने का प्रावधान किया गया है .

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने स्वचालित परिक्षण स्टेशनों (एटीएस) के जरिये वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। यानी इसके बाद आपको वाहनों के फिटनेस कराने के लिए दलालों के चक्कर नहीं काटने होंगे। अगर आपका वाहन चलने योग्य फिट होगा तो बिना किसी संझट के फिटनेस टेस्ट में वह पास होगा। इसे चरणबद्ध तरीके से अप्रैल 2023 से लागू किया जायेगा। केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने  5 अप्रैल 2022  को जारी अधिसूचना में  में कहा कि एक अप्रैल, 2023 से एटीएस के जरिये भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा।

कारों के लिए भी नियम जून, 2024 से होगा लागू :

केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने  अधिसूचना में यह भी कहा है कि मध्यम आकार के माल ढुलाई वाहनों या मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों (परिवहन) के लिए यह नियम एक जून, 2024 से लागू होगा। मंत्रालय के अनुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशनों से वाहन की फिटनेस जांच की जाती है। इन स्टेशनों में कई प्रकार के जरुरी परीक्षणों के लिए स्वचालित तरीके से यांत्रिक उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा । मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के प्रावधान 175 के अनुसार पंजीकृत स्वचालित परीक्षण स्टेशन के जरिये ही मोटर वाहनों की अनिवार्य फिटनेस जांच के संबंध में पांच अप्रैल 2022 को एक अधिसूचना जारी की गई है।

अधिसूचना देखने के लिए  इस लिंक पर क्लिक करें :   Central Motor Vehicles Rules 1989

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