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चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने आज हरियाणा में कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग हरियाणा के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 27 मई 2020 को जारी हरियाणा सरकार का वह आदेश जिसमें सार्वजनिक स्थल एवं वर्कप्लेस पर मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया था और मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्ति पर ₹500 आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान था को तत्काल प्रभाव से 2 अप्रैल से वापस ले लिया गया है।
इस आदेश में आम जनता को कोविड-19 संबंधी आवश्यक प्रावधानों पर अमल करने की सलाह दी गई है . इसमें साफ-सफाई का ख़याल रखने, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने संबंधी सलाह शामिल है.