अहमदाबाद में सीरियल बम धमाका मामले में विशेष अदालत ने 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई

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अहमदाबाद : अहमदाबाद में सीरियल बम धमाकों की त्वरित सुनवाई के मामले में विशेष अदालत ने शुक्रवार को  यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत 49 दोषियों में से 38 को मौत की सजा सुनाई। अदालत ने 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  गिरफ्तार किए गए 77 लोगों में से 28 को बरी कर दिया गया है  जबकि 49  लोगों को दोषी करार दिया गया।

विशेष अदालत ने इस घटना को दुर्लभ से दुर्लभतम मानते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया .  38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई ।

पीड़ित परिवारों के लिए, अदालत ने प्रत्येक को 1 लाख रुपये, गंभीर रूप से घायलों के लिए 50,000 रुपये और नाबालिग घायलों के लिए 25,000 रुपये का मुआवजा दिया। कोर्ट ने दोषियों पर 2.85 लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया है।

फैसला आईपीसी की धारा 302 (ए) और यूएपीए की धारा 16 (1) (बी) के तहत सुनाया गया।

26 जुलाई, 2008 को शहर के विभिन्न हिस्सों में 20 बम विस्फोट हुए, जिसमें 56 लोग मारे गए और 246 अन्य घायल हो गए।

उल्लेखनीय है कि अदालत ने आठ फरवरी को मामले में 49 लोगों को दोषी ठहराया था।

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