जिला अदालत गुरुग्राम में आगामी 15 फरवरी से सामान्य रूप से शुरू होंगे कामकाज

Font Size

-डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सूर्य प्रताप सिंह ने शुक्रवार को जारी किया आदेश

-वकीलों एवं वादियों व प्रतिवादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट की सुनवाई में पेश होने की छूट

-अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अदालतों में पेश किया जाएगा

सुभाष चौधरी 

गुरुग्राम :  जिला अदालत गुरुग्राम में आगामी 15 फरवरी से सामान्य रूप से काम शुरू करने का निर्णय लिया गया है.  यह आदेश डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सूर्य प्रताप सिंह ने शुक्रवार को जारी किया है। इस सम्बन्ध में  जिला गुरुग्राम अदालत के प्रशासनिक जज के साथ गत 5 फ़रवरी को बैठक हुई थी . साथ ही जिला बार एसोसिएशन गुरुग्राम की ओर से भी ऑफ लाइन सुनवाई शुरू करने की मांग की गई थी.  उल्लेखनीय है कि कोविड 19 संक्रमण बढ़ने के मद्दे नजर जिला अदालतों में ऑफ लाइन सुनवाई बंद स्थगित कर दी गई थी. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब संक्रमण काफी कम है इसलिए यह निर्णय लिया गया.

हालांकि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम की ओर से जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही अदालतों में पेश किया जाएगा . अगर किसी अदालत में किसी कैदी को शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता महसूस की जाएगी तो संबंधित अदालत से इस मामले में आदेश जारी किया जाएगा।

उक्त आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी आरोपी को पहली बार कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑनलाइन माध्यम से ही संबंधित पुलिस स्टेशन से पेश किया जाएगा.  संबंधित पुलिस अधिकारी अपने कागजात और आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे जिससे कि उपयुक्त आदेश कोट द्वारा दिया जाएगा।

डिस्टिक एंड सेशन जज ने अपने आदेश में सभी जजों एवं न्यायिक अधिकारियों से उच्च न्यायालय एवं केंद्र व राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी किए जाने वाली गाइडलाइन का पूर्णतया पालन करने को कहा है। इनमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना जबकि मास्क पहनना अनिवार्य बताया गया है। यह भी कहा गया है कि अदालत में प्रस्तुत होने वाले सभी वकील और वादी एवं प्रतिवादी भी उक्त गाइडलाइन का पालन करेंगे।

डिस्टिक एंड सेशन जज ने ऐसे वकीलों एवं वादी प्रतिवादियों को छूट दी है जो कोर्ट की सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य डिजिटल माध्यम से शामिल होना चाहते हैं.  इसके लिए उन्हें संबंधित कोर्ट के अधिकारी को सूचित करना पड़ेगा. संबंधित  वकील या अन्य व्यक्ति सुनवाई की तिथि को 10:00 बजे सुबह तक ई-मेल से भी कोर्ट को सूचित कर सकते हैं।  इस निर्णय पर लेबर लॉ एडवाइजर एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट आर एन शर्मा ने प्रसन्नता जाहिर की है.  उन्होंने अदालतों में कामकाज सामान्य रूप से शुरू करने को जनहित में बताया है.

 

You cannot copy content of this page